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पाकिस्तान : डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपियों की हिरासत बढ़ी

अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को तीन महीने और जेल में कांटने होंगे. मुख्य आरोपी अलकायदा सरगना अहमद उमर सईद शेख के रिहाई पर रोक लगा दी थी. उसके बाद ही सिंध सरकार ने शेख की हिरासत को बढ़ाने का कदम उठाया है.

Daniel Pearl
डेनियल पर्ल
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Published : Oct 9, 2020, 9:44 AM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि वहां की सिंध सरकार ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण करने और फिर हत्या करने के मुख्य आरोपी उमर शेख की हिरासत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 28 सितंबर हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सिंध सरकार द्वारा की जा रही शेख की रिहाई पर रोक लगा दी थी. उसके बाद ही सिंध सरकार ने शेख की हिरासत को बढ़ाने का कदम उठाया है.

साथ ही इसमें मारे गए पत्रकार के माता-पिता, सिंध के अभियोजक जनरल फियाज शाह, प्रांतीय सरकार और खुद शेख द्वारा लगाई गई सभी अपीलों की सुनवाई करने की बात भी स्वीकारी गई है. इसके बाद अदालत ने अभियोजक जनरल के अनुरोध पर 21 अक्टूबर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पर्ल की हत्या के लिए आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने से पहले ही शेख जेल में 18 साल गुजार चुका है. बाद में उसकी सजा को 7 साल में बदल दिया गया था. ऐसे में उसकी रिहाई की संभावना जताई जा रही थी.

पढ़ें :पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारोपी तीन माह और जेल में रहेंगे

हालांकि सिंध सरकार ने शेख समेत 5 लोगों को हिरासत में रखने का आदेश जारी किया है. जबकि इनकी सजा 30 सितंबर को समाप्त हो गई थी. वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया के ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय पर्ल का जनवरी 2002 में कराची में अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में शेख को फरवरी 2002 में गिरफ्तार किया गया था.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि वहां की सिंध सरकार ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण करने और फिर हत्या करने के मुख्य आरोपी उमर शेख की हिरासत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 28 सितंबर हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सिंध सरकार द्वारा की जा रही शेख की रिहाई पर रोक लगा दी थी. उसके बाद ही सिंध सरकार ने शेख की हिरासत को बढ़ाने का कदम उठाया है.

साथ ही इसमें मारे गए पत्रकार के माता-पिता, सिंध के अभियोजक जनरल फियाज शाह, प्रांतीय सरकार और खुद शेख द्वारा लगाई गई सभी अपीलों की सुनवाई करने की बात भी स्वीकारी गई है. इसके बाद अदालत ने अभियोजक जनरल के अनुरोध पर 21 अक्टूबर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पर्ल की हत्या के लिए आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने से पहले ही शेख जेल में 18 साल गुजार चुका है. बाद में उसकी सजा को 7 साल में बदल दिया गया था. ऐसे में उसकी रिहाई की संभावना जताई जा रही थी.

पढ़ें :पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारोपी तीन माह और जेल में रहेंगे

हालांकि सिंध सरकार ने शेख समेत 5 लोगों को हिरासत में रखने का आदेश जारी किया है. जबकि इनकी सजा 30 सितंबर को समाप्त हो गई थी. वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया के ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय पर्ल का जनवरी 2002 में कराची में अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में शेख को फरवरी 2002 में गिरफ्तार किया गया था.

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