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डेनियल पर्ल के हत्यारे की रिहाई पर भड़का अमेरिका, पाक को दी चेतावनी

पाकिस्तान SC द्वारा अमेरिकी पत्रकार की हत्या के आरोपी की रिहाई पर अमेरिका ने नाराजगी व्यक्त की है. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि पाक की कोर्ट शेख (आरोपी) की रिहाई रोके, नहीं तो अमेरिका खुद उसे सजा देगा.

डेनियल पर्ल के हत्यारे के आरोपी की रिहाई पर भड़का अमेरिका, पाक को दी चेतावनी
डेनियल पर्ल के हत्यारे के आरोपी की रिहाई पर भड़का अमेरिका, पाक को दी चेतावनी
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Published : Jan 29, 2021, 11:12 AM IST

वॉशिंगटन : हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश दिए. अब इस पर अमेरिका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तान को कहा कि वह शेख की रिहाई को रोके, नहीं तो अमेरिका खुद उसे सजा देगा.

ब्लिंकेन की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने कानूनू विकल्पों की गंभीरता से समीक्षा करेगी. हमने अटॉर्नी जनरल के उस बयान को गौर किया है, जिसमें उन्होंने फैसले को वापस लेने के लिए समीक्षा याचिका की इच्छा जताई है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी नागरिक के प्रति किए गए इस अपराध को अमेरिका में सजा देने के लिए भी तैयार हैं.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अहमद उमर सईद शेख को 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण व हत्या के मामले में रिहाई का आदेश दिया है. शेख अमेरिकी पत्रकार हत्याकांड का प्रमुख आरोपी रहा है. स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार शीर्ष अदालत ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने संदिग्ध को रिहा करने का निर्देश दिया और केवल एक सदस्य ने फैसले का विरोध किया. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख कराची में धार्मिक अतिवाद पर शोध कर रहे थे, जब जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर लिया गया था. इसके एक महीने बाद अमेरिका में वाणिज्य दूतावास को एक ग्राफिक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसकी निंदा की गई थी. बाद में शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया और ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. अपने 2 अप्रैल 2020 के आदेश में सिंध हाई कोर्ट ने उस सजा को पलट दिया था.

प्रांतीय उच्च न्यायालय ने फहाद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब जैसे तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया था, जिन्हें पहले कराची में आतंकवाद रोधी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

वॉशिंगटन : हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश दिए. अब इस पर अमेरिका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तान को कहा कि वह शेख की रिहाई को रोके, नहीं तो अमेरिका खुद उसे सजा देगा.

ब्लिंकेन की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने कानूनू विकल्पों की गंभीरता से समीक्षा करेगी. हमने अटॉर्नी जनरल के उस बयान को गौर किया है, जिसमें उन्होंने फैसले को वापस लेने के लिए समीक्षा याचिका की इच्छा जताई है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी नागरिक के प्रति किए गए इस अपराध को अमेरिका में सजा देने के लिए भी तैयार हैं.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अहमद उमर सईद शेख को 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण व हत्या के मामले में रिहाई का आदेश दिया है. शेख अमेरिकी पत्रकार हत्याकांड का प्रमुख आरोपी रहा है. स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार शीर्ष अदालत ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने संदिग्ध को रिहा करने का निर्देश दिया और केवल एक सदस्य ने फैसले का विरोध किया. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख कराची में धार्मिक अतिवाद पर शोध कर रहे थे, जब जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर लिया गया था. इसके एक महीने बाद अमेरिका में वाणिज्य दूतावास को एक ग्राफिक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसकी निंदा की गई थी. बाद में शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया और ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. अपने 2 अप्रैल 2020 के आदेश में सिंध हाई कोर्ट ने उस सजा को पलट दिया था.

प्रांतीय उच्च न्यायालय ने फहाद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब जैसे तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया था, जिन्हें पहले कराची में आतंकवाद रोधी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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