ETV Bharat / city

नोएडा में फिर लगी धारा 144, एक महीने तक रहेगा प्रभावी

आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इससे पहले 1 जुलाई को 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, जो 31 अगस्त को समाप्त हो गई है. Section 144 imposed in gautambuddha nagar

Section 144 imposed in gautambuddh nagar
गौतमबुद्ध नगर धारा 144 लागू
author img

By

Published : Sep 2, 2022, 8:40 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी अपराध ने आगामी 1 महीने तक के लिए धारा 144 लगाने का आदेश (Section 144 imposed in gautambuddh nagar) दे दिया है. यह निर्णय पुलिस ने आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया है. आदेश 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई से यहां 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई थी जो बीते 31 अगस्त को खत्म हो गई. इसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 लगाने का निर्णय लिया.

एडिशनल डीसीपी अपराध ने कहा कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई, जिनका विसर्जन सितंबर में विभिन्न तिथियों में किया जाएगा. वहीं 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा पूजा/चेहल्लुम, 26 सितंबर से नवरात्रि व महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व मनाया जायेगा. इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन/ विभिन्न आयोगों/परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिसके संबंध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है. इन्हें सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें-नोएडा: धारा 144 लगने के बाद भी पब्लिक प्लेस पर जुआ खेलते सात लोग गिरफ्तार

यह भी कहा गया कि समस्त कारणों से गौतमबुद्ध कमिश्नरेट नगर में कोविड-19 महामारी फैलने से रोकने व शांति व्यवस्था व सौहार्द्र बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कहीं भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो. बताया गया कि 1 सितंबर 2022 को अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया जा रहा है जो दिनांक 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी अपराध ने आगामी 1 महीने तक के लिए धारा 144 लगाने का आदेश (Section 144 imposed in gautambuddh nagar) दे दिया है. यह निर्णय पुलिस ने आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया है. आदेश 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई से यहां 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई थी जो बीते 31 अगस्त को खत्म हो गई. इसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 लगाने का निर्णय लिया.

एडिशनल डीसीपी अपराध ने कहा कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई, जिनका विसर्जन सितंबर में विभिन्न तिथियों में किया जाएगा. वहीं 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा पूजा/चेहल्लुम, 26 सितंबर से नवरात्रि व महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व मनाया जायेगा. इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन/ विभिन्न आयोगों/परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिसके संबंध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है. इन्हें सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें-नोएडा: धारा 144 लगने के बाद भी पब्लिक प्लेस पर जुआ खेलते सात लोग गिरफ्तार

यह भी कहा गया कि समस्त कारणों से गौतमबुद्ध कमिश्नरेट नगर में कोविड-19 महामारी फैलने से रोकने व शांति व्यवस्था व सौहार्द्र बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कहीं भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो. बताया गया कि 1 सितंबर 2022 को अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया जा रहा है जो दिनांक 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.