नई दिल्ली/नोएडा: रेरा और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, गाजियाबाद डेवेलपमेंट अथॉरिटी समेत 22 बिल्डरों को भारी पड़ सकता है.
आदेशों की अवेहलना मामले में सख्ती दिखाते हुए रेरा ने जीडीए, ग्रेनो अथॉरिटी समेत 22 बिल्डर परियोजनाओं को जुर्माने के नोटिस जारी किए हैं. रेरा ने ऐसे 357 प्रोजेक्ट को चिन्हित किया है, जिनमें आदेशों का पालन नहीं किया गया है.
ग्रेटर अथॉरिटी ने नहीं किया आदेशों का पालन
बता दें रेरा को बॉयर्स ने जुलाई में अवगत कराया था कि, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मार्च महीने में हुए आदेशों का पालन नहीं किया है.
जिसके बाद रेरा ने जारी आदेशों में कहा है, कि आदेशों का अनुपालन ना करना रेरा अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध है. इसके तहत संबंधित परियोजना की कुल लागत का 5% जुर्माना लगाया जा सकता है.
रेरा सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि, यूपी में रेरा के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.
ऐसे में बिल्डर, डेवलपर्स को चेतावनी दी गई है कि अनुपालन नहीं किया गया तो प्रॉजेक्ट कॉस्ट का 5 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
बिल्डरों को जारी किया गया नोटिस
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू इंफ़्रा, अजनारा रीयलटेक लिमिटेड, सॉलिटेयर इंफ्राहोम, एसोटेक प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिक सिटी डेवलपर्स, अर्थ कॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक लिमिटेड समेत तकरीबन दो दर्जन बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया.