नई दिल्ली/नोएडा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भूजल दोहन करने पर सेक्टर-38ए गोल्फ कोर्स और सेक्टर-137 एडवांट बिजनेस पार्क पर 25 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि 1 महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करनी होगी. एनजीटी ने सीपीसीबी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक समिति की ओर से सौंपी गई एक रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए यह कार्रवाई की है.
भू-जल दोहन पर कार्रवाई
रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्फ कोर्स बागवानी के लिए भू-जल दोहन दोहन कर रहा है। इसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है. पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गोल्फ कोर्स में सिंचाई के लिए पांच बोरवेल लगे हैं. इन बोरवेल के जरिए बागवानी के लिए भू-जल का प्रयोग किया जाता रहा जबकि नियम के अनुसार एसटीपी के पानी का प्रयोग होना चाहिए.
बतौर नोएडा प्राधिकरण ने एसटीपी की लाइन गोल कोर्स तक डाली है लेकिन गोल्फ कोर्स प्रबंधन ने अब तक लाइन से कनेक्शन नहीं लिया और ना ही भूजल दोहन के लिए किसी प्रकार की NOC ली है. कमोबेश यही स्थिति एडवांट बिजनेस पार्क की भी बनी हुई है.
दोबारा जांच करने के आदेश
मामले में सीपीसीबी और यूपीपीसीबी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिस पर सुनवाई करते हुए गोल्फ कोर्स और एडवांट दोनों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
साथ ही जांच का दायरा बढ़ाते हुए जांच कमेटी में दिल्ली आईआईटी और सीपीसीबी की टीम के कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि सही रिपोर्ट के आधार पर भू-जल दोहन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.