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गौतमबुद्ध नगर होगा तंबाकू फ्री, डीएम ने जारी की एडवाइजरी

गौतमबुद्ध नगर में अब तंबाकू का सेवन करना बंद होगा. जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने एडवाइजरी जारी कर रविवार से शहर को तंबाकू मुक्त करने का ऐलान किया है.

Gautam Buddha Nagar in Delhi will be tobacco-free, said DM
गौतमबुद्ध नगर होगा तंबाकू फ्री
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Published : Dec 6, 2019, 3:32 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 4:26 PM IST

नई दिल्ली/गौतमबुद्ध नगर: दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत रविवार से शहर तंबाकू मुक्त होगा.

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार डॉ. श्वेता खुराना के मुताबिक जिलाधिकारी बीएन सिंह के सख्त निर्देशों पर गौतम बुध नगर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय कार्यालय में नियम लागू होगा.


नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत कार्रवाई होगी साथ ही विभागाध्यक्ष पर भारी जुर्माना लगेगा.


स्कूलों और कॉलेजों में पहले ही लगा प्रतिबंध
जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देशों के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों में पहले ही ये प्रतिबंध लगाया जा चुका है. स्कूलों और कॉलेजों में 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचने पर रोक लगाई गई है. स्कूलों के आसपास तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने पर जिला प्रशासन लगातार जुर्माना ले रही है. इतना ही नहीं, आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माना न देने से व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाएगा साथ ही 6 महीने तक की सजा भी दी जाएगी.


ई-सिगरेट पर सितंबर 2019 से लगा था प्रतिबंध
सितंबर 2019 से ही प्रशासन ने ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही उत्पादन बिक्री निर्यात आयात भंडारण पर भी रोक लगी है. ई-सिगरेट नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है वही इस अपराध को दोहराने पर 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना भी लगेगा.


नोएडा के इन स्कूलों के पास लगी तंबाकू बिक्री पर रोक
बता दे कि हाल ही में नोएडा सेक्टर 50 के कोठारी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 125 के एमिटी स्कूल, सेक्टर 39 के राजकीय डिग्री कॉलेज और सेक्टर 12 के राजकीय इंटर कॉलेज के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया. वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी लिया गया.

नई दिल्ली/गौतमबुद्ध नगर: दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत रविवार से शहर तंबाकू मुक्त होगा.

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार डॉ. श्वेता खुराना के मुताबिक जिलाधिकारी बीएन सिंह के सख्त निर्देशों पर गौतम बुध नगर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय कार्यालय में नियम लागू होगा.


नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत कार्रवाई होगी साथ ही विभागाध्यक्ष पर भारी जुर्माना लगेगा.


स्कूलों और कॉलेजों में पहले ही लगा प्रतिबंध
जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देशों के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों में पहले ही ये प्रतिबंध लगाया जा चुका है. स्कूलों और कॉलेजों में 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचने पर रोक लगाई गई है. स्कूलों के आसपास तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने पर जिला प्रशासन लगातार जुर्माना ले रही है. इतना ही नहीं, आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माना न देने से व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाएगा साथ ही 6 महीने तक की सजा भी दी जाएगी.


ई-सिगरेट पर सितंबर 2019 से लगा था प्रतिबंध
सितंबर 2019 से ही प्रशासन ने ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही उत्पादन बिक्री निर्यात आयात भंडारण पर भी रोक लगी है. ई-सिगरेट नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है वही इस अपराध को दोहराने पर 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना भी लगेगा.


नोएडा के इन स्कूलों के पास लगी तंबाकू बिक्री पर रोक
बता दे कि हाल ही में नोएडा सेक्टर 50 के कोठारी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 125 के एमिटी स्कूल, सेक्टर 39 के राजकीय डिग्री कॉलेज और सेक्टर 12 के राजकीय इंटर कॉलेज के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया. वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी लिया गया.

Intro:गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जारी की एडवाइजरी, रविवार से तंबाकू मुक्त होगा शहर। गौतम बुध नगर में सभी कार्यालय में नियम होगा लागू। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार डॉ श्वेता खुराना के मुताबिक जिलाधिकारी बीएन सिंह के सख्त निर्देशों पर गौतम बुध नगर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय कार्यालय में लागू होगा नियम। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कोटपा 2003 के तहत होगी कार्रवाई साथ ही विभागाध्यक्ष पर लगेगा भारी जुर्माना।


Body:जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देशों के मुताबिक स्कूल कालेजों को पहले ही घोषित किया जा चुका है। स्कूल और कॉलेजों में 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना प्रतिबंधित है। स्कूल के आसपास तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने पर जिला प्रशासन लगातार जुर्माना कर रहा है। आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न करने पर व्यक्ति विशेष को पुलिस को सौंप दिया जाएगा इसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है।

"प्रतिबंधित ई सिगरेट "
ई सिगरेट की बिक्री शासन की तरफ से पूरी तरह प्रतिबंधित है सितंबर 2019 में इसके उत्पादन बिक्री निर्यात आयात भंडारण पर प्रतिबंध है। ई सिगरेट नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है वही बार-बार अपराध करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है।


Conclusion:बता दे पिछले दिनों नोएडा सेक्टर 50 में बने कोठारी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 125 एमिटी स्कूल, सेक्टर 39 राजकीय डिग्री कॉलेज और सेक्टर 12 में राजकीय इंटर कॉलेज। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया है।
Last Updated : Dec 6, 2019, 4:26 PM IST
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