नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर निगम अधिनियम के मुताबिक पालतू कुत्ता रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत पालतू डॉग का डाटा तैयार कराया जा रहा है. जिससे कि गाजियाबाद नगर निगम पालतू डॉग रिपोर्ट के अनुसार आगामी योजनाएं बनाने में सुविधा रहेगी. जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. जो कि शहर वासियों की सुविधा के दृष्टिगत किया जा रहा है.
उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि जिन कुत्ता पालने वाले लोगों के द्वारा 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ₹1000 प्रत्येक कुत्ता रहेगा. 31 मार्च के बाद प्रत्येक कुत्ता ₹1500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा. जिनके द्वारा एक मई तक अपने पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा प्रतिदिन ₹50 के हिसाब से शुल्क बढ़ता रहेगा. जिसके लिए शहरवासियों से अपील की गई है कि अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद नगर निगम में अवश्य कराएं. जो व्यक्ति अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा. उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
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