नई दिल्ली/गाजियाबाद : बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी उम्मेद पहलवान की जमानत पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर की गई है. बता दें कि आज ही उम्मेद के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.
गौरतलब है कि 3 दिन पहले आरोपी उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया था. 2 दिन पहले उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस मामले में लोअर कोर्ट में भी जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन वहां से खारिज हो गई थी. इसके बाद सेशन कोर्ट में अर्जी दी गई है.
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उम्मेद के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि उस पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वह इस मामले में एप्लीकेबल नहीं होतीं. इसी बात को जमानत के लिए आधार बनाया गया है. वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मामले में मुख्य रूप से वीडियो को गलत तथ्यों पर वायरल करने वाला आरोपी उम्मेद था, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता था. उसने गलत तरीके से फेसबुक लाइव भी किया था.
बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल
आपको बता दें लोनी बॉर्डर इलाके में बुजुर्ग की पिटाई की गई थी. पिटाई के बाद वीडियो वायरल हुआ था, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया. पिटाई के मामले में कुल 10 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 9 को जमानत मिल चुकी है. हालांकि मुख्य आरोपी को संबंधित मामले में जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में है क्योंकि उस पर अन्य मामले भी दर्ज हैं. उम्मेद के वकील को उम्मीद थी कि उम्मेद को भी जमानत मिल जाएगी. मगर इस पर अब 30 जून को सुनवाई होगी.