नई दिल्ली/गाजियाबादः सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में श्मशान की छत गिरने की घटना में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. साथ ही आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
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CM Yogi Adityanath announces ex-gratia of Rs 10 lakhs each for famillies those who lost their lives in Muradnagar roof collapse incident. The National Security Act to be imposed on the accused.
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(file photo) pic.twitter.com/CHV82fwbu6CM Yogi Adityanath announces ex-gratia of Rs 10 lakhs each for famillies those who lost their lives in Muradnagar roof collapse incident. The National Security Act to be imposed on the accused.
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सीएम योगी ने नुकसान वसूली का भी दिया निर्देश
सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर रासुका लगाने के साथ ही पूरे नुकसान की वसूली का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए दोषी जेई और ठेकेदार से पूरी वसूली की जाएगी. इसके अलावा आरोपी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा.
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डीएम को भी जारी किया नोटिस
यूपी शासन की ओर से गाजियाबाद के डीएम को भी नोटिस जारी किया गया है. इसमें डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है. इसमें पूछा गया है कि जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश दिया था, तो ये चूक कैसे और क्यों हुई.
आवासहीन परिवारों को दिए जाएंगे मकान
सीएम योगी ने मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और इसके साथ ही आवासहीन परिवारीजनों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है.