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फरीदाबाद: रोजाना 50 किलो से अधिक बल्क वेस्ट पैदा करने वाले 248 संस्थानों को नोटिस जारी - faridabad bulk waste management

4 मार्च से फरीदाबाद में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है. ऐसे में नगर निगम ने उन संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जहां अधिक बल्क वेस्ट पैदा हो रहा है. निगम ने रोजाना 50 किलो से अधिक बल्क वेस्ट पैदा करने वाले 248 संस्थानों को नोटिस जारी किया है.

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फरीदाबाद
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Published : Jan 29, 2021, 10:29 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: स्वच्छ भारत मिशन के तहत बल्क वेस्ट निस्तारण को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है. निगम ने रोजाना 50 किलो से अधिक बल्क वेस्ट पैदा करने वाले 248 संस्थानों को नोटिस जारी किया है. संस्थानों से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर बताएं कि उनके यहां निकलने वाला बल्क कैसे निस्तारित करेंगे. ऐसा ना करने पर संस्थानों पर कम से कम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा.

बता दें, पिछले दिनों सूरजकुंड एरिया में स्थित एक नामी होटल पर नगर निगम ने 25 हजार रुपये का चालान किया था. वहीं दूसरी ओर नगर निगम और वन विभाग ने अरावली वन क्षेत्र में बनाए गए दो अवैध फार्म हाउसों पर बुल्डोजर चलाकर खानापूर्ति कर ली, क्योंकि एनजीटी के आदेश पर सभी अवैध फार्म हाउस तोड़े जाने हैं. 19 फरवरी को इस केस की एनजीटी में सुनवाई होनी है। जिसमें वन विभाग को स्टेटस रिपोर्ट देनी है.

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी

फरीदाबाद में सैकड़ों ऐसे संस्थान हैं जहां बड़े पैमाने पर रोज बल्क वेस्ट पैदा होता है, लेकिन वो उनका निस्तारण नहीं करते. बल्कि सड़कों के किनारे चोरी छिपे फेंकते हैं या फिर निगम की डंपिंग साइट पर फेंकते हैं. चूंकि 4 मार्च से शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है ऐसे में नगर निगम ने उन संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जहां अधिक बल्क वेस्ट पैदा हो रहा है.

ये है कूड़ा निस्तारण का नियम

स्वच्छ भारत मिशन के एक्सईएन मदनलाल शर्मा ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत किसी भी संस्थान में अगर रोज 50 किलो से अधिक कूड़ा निकलता है तो उसके निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होती है. संस्थान को कूड़ा निस्तारण के लिए यंत्र लगाने पड़ते हैं, ताकि निकलने वाला कूड़ा वहीं निस्तारित हो सके. लेकिन यहां बहुत से ऐसे संस्थान और सोसाइटियां हैं जहां बल्क वेस्ट निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है.

नोटिस के 15 दिन बाद जुर्माना

एक्सईएन ने बताया नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर 248 बल्क वेस्ट जनरेटर को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया है. इन सभी वेस्ट जनरेट करने वाले लोगों को अपने यहां कूड़ा निस्तारण की मशीन लगानी होगी. जिससे वो उस कूड़े से बनने वाले खाद का इस्तेमाल कर सकें. अगर इन बल्क वेस्ट जनरेटर ने 15 दिन के अंदर इंतजाम नहीं किए तो 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ये भी पढे़ं- भिवानी: नगर परिषद ने निकाली स्वच्छता रैली, लोगों को किया जागरूक

नई दिल्ली/फरीदाबाद: स्वच्छ भारत मिशन के तहत बल्क वेस्ट निस्तारण को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है. निगम ने रोजाना 50 किलो से अधिक बल्क वेस्ट पैदा करने वाले 248 संस्थानों को नोटिस जारी किया है. संस्थानों से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर बताएं कि उनके यहां निकलने वाला बल्क कैसे निस्तारित करेंगे. ऐसा ना करने पर संस्थानों पर कम से कम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा.

बता दें, पिछले दिनों सूरजकुंड एरिया में स्थित एक नामी होटल पर नगर निगम ने 25 हजार रुपये का चालान किया था. वहीं दूसरी ओर नगर निगम और वन विभाग ने अरावली वन क्षेत्र में बनाए गए दो अवैध फार्म हाउसों पर बुल्डोजर चलाकर खानापूर्ति कर ली, क्योंकि एनजीटी के आदेश पर सभी अवैध फार्म हाउस तोड़े जाने हैं. 19 फरवरी को इस केस की एनजीटी में सुनवाई होनी है। जिसमें वन विभाग को स्टेटस रिपोर्ट देनी है.

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी

फरीदाबाद में सैकड़ों ऐसे संस्थान हैं जहां बड़े पैमाने पर रोज बल्क वेस्ट पैदा होता है, लेकिन वो उनका निस्तारण नहीं करते. बल्कि सड़कों के किनारे चोरी छिपे फेंकते हैं या फिर निगम की डंपिंग साइट पर फेंकते हैं. चूंकि 4 मार्च से शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है ऐसे में नगर निगम ने उन संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जहां अधिक बल्क वेस्ट पैदा हो रहा है.

ये है कूड़ा निस्तारण का नियम

स्वच्छ भारत मिशन के एक्सईएन मदनलाल शर्मा ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत किसी भी संस्थान में अगर रोज 50 किलो से अधिक कूड़ा निकलता है तो उसके निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होती है. संस्थान को कूड़ा निस्तारण के लिए यंत्र लगाने पड़ते हैं, ताकि निकलने वाला कूड़ा वहीं निस्तारित हो सके. लेकिन यहां बहुत से ऐसे संस्थान और सोसाइटियां हैं जहां बल्क वेस्ट निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है.

नोटिस के 15 दिन बाद जुर्माना

एक्सईएन ने बताया नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर 248 बल्क वेस्ट जनरेटर को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया है. इन सभी वेस्ट जनरेट करने वाले लोगों को अपने यहां कूड़ा निस्तारण की मशीन लगानी होगी. जिससे वो उस कूड़े से बनने वाले खाद का इस्तेमाल कर सकें. अगर इन बल्क वेस्ट जनरेटर ने 15 दिन के अंदर इंतजाम नहीं किए तो 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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