नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली क्राईम ब्रांच को क्रिकेट मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला से 28 फरवरी तक तिहाड़ जेल में पूछताछ की इजाजत दे दी है. जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कहा है कि संजीव चावला से केवल तिहाड़ जेल में ही पूछताछ हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान संजीव चावला को तिहाड़ जेल में ही रखा जाए और जांच के लिए तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. पिछले 19 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
पूछताछ तिहाड़ जेल में होगी-केंद्र
केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील संजय जैन ने कहा था कि जो भी पूछताछ होगी वो तिहाड़ जेल में होगी. अगर तिहाड़ से बाहर ले जाया जाएगा तो उसके पहले जरुरी अनुमति ली जाएगी. तिहाड़ जेल में वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं तो प्रत्यर्पण की शर्तों में हैं. संजय जैन ने कहा था कि हमने लंदन की कोर्ट से कहा संजीव चावला की अभी तक जांच नहीं हुई है. इसलिए जांच अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है. हमने प्रत्यर्पण की शर्तों का पालन किया है. उन्होंने कहा था कि धारा 13 का ये मतलब नहीं है कि हम जांच नहीं कर सकते हैं. इसका ये मतलब भी नहीं है कि चार्जशीट दाखिल की गई है तो आप जांच नहीं कर सकते हैं. यह भी सही नहीं है कि अगर वह न्यायिक हिरासत में है तो जांच नहीं हो सकती है, यह गलत परिकल्पना है.
तिहाड़ जेल में पिकनिक के लिए नहीं लाया गया है
संजय जैन ने कहा था कि हमने उन्हें तिहाड़ जेल में पिकनिक के लिए नहीं लाया है. इस पर विकास पाहवा ने टोकते हुए कहा कि था ब्रिटेन की सरकार से कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और हमें केवल ट्रायल करना है.