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दिल्ली हाईकोर्ट ने Crossfit शब्द का इस्तेमाल करने पर जिम संचालक पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

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Published : Sep 11, 2022, 1:21 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जिम संचालक पर प्रतिष्ठित हेल्थ केयर कंपनी क्रॉसफिट एलएलसी के ब्रांड नेम के इस्तेमाल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना दिल्ली के एक स्थानीय जिम संचालक अरुण शर्मा पर लगा है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जिम संचालक पर प्रतिष्ठित हेल्थ केयर कंपनी क्रॉसफिट एलएलसी के ब्रांड नेम के इस्तेमाल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने क्रॉसफिट शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने क्रॉसफिट कंपनी की अपील पर यह फैसला सुनाया.

क्रॉसफिट कंपनी ने वर्ष 2018 में दिल्ली के एक स्थानीय जिम संचालक अरुण शर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क इस्तेमाल किए जाने को लेकर आवेदन दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने सितंबर 2020 में प्रतिवादी को क्रॉसफिट शब्द का इस्तेमाल ना करें का आदेश दिया था. लेकिन प्रतिवादी कंपनी लगातार क्रॉसफिट शब्द का इस्तेमाल अपने जिम इत्यादि के संचालन में कर रही थी. शुक्रवार को दिए आदेश में कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी कंपनी के इस कदम से क्रॉसफिट कंपनी को करीब 8.50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जिसके लिए प्रतिवादी कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को फौरन खोलने का दिया आदेश

कोर्ट ने इस मामले में एक स्थानीय कमिश्नर को भी नियुक्त किया है जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी द्वारा क्रॉसफिट शब्द का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना किया जा सके. कोर्ट ने अरुण शर्मा को कोर्ट का आदेश न मानने पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही के लिए भी नामित किया है इस मामले में कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ेंः जिस पुलिसकर्मी ने सीरियल ब्लास्ट को सुलझाया, उसे दिल्ली पुलिस ने 24 साल रुलाया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जिम संचालक पर प्रतिष्ठित हेल्थ केयर कंपनी क्रॉसफिट एलएलसी के ब्रांड नेम के इस्तेमाल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने क्रॉसफिट शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने क्रॉसफिट कंपनी की अपील पर यह फैसला सुनाया.

क्रॉसफिट कंपनी ने वर्ष 2018 में दिल्ली के एक स्थानीय जिम संचालक अरुण शर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क इस्तेमाल किए जाने को लेकर आवेदन दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने सितंबर 2020 में प्रतिवादी को क्रॉसफिट शब्द का इस्तेमाल ना करें का आदेश दिया था. लेकिन प्रतिवादी कंपनी लगातार क्रॉसफिट शब्द का इस्तेमाल अपने जिम इत्यादि के संचालन में कर रही थी. शुक्रवार को दिए आदेश में कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी कंपनी के इस कदम से क्रॉसफिट कंपनी को करीब 8.50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जिसके लिए प्रतिवादी कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है.

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कोर्ट ने इस मामले में एक स्थानीय कमिश्नर को भी नियुक्त किया है जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी द्वारा क्रॉसफिट शब्द का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना किया जा सके. कोर्ट ने अरुण शर्मा को कोर्ट का आदेश न मानने पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही के लिए भी नामित किया है इस मामले में कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा.

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