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दिल्ली HC ने पत्रकार राजीव शर्मा को दी जमानत, मनी लाउंड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी

चीन से जासूसी के मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राजीव शर्मा को दी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राजीव शर्मा को दी जमानत
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Published : Jan 7, 2022, 11:33 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीन से जासूसी के मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में पत्रकार राजीव शर्मा को जमानत दे दी है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

17 जुलाई 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव शर्मा की मनी लाउंड्रिंग के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ईडी ने राजीव शर्मा को एक जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में चार दिसंबर 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी.

हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है.

राजीव शर्मा को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली के जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, राजीव शर्मा को ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे. राजीव शर्मा की निशानदेही पर एक चीनी महिला और एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि वे राजीव शर्मा को फर्जी कंपनियों के जरिये पैसा मुहैया कराते थे. चीनी महिला को जमानत मिल चुकी है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीन से जासूसी के मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में पत्रकार राजीव शर्मा को जमानत दे दी है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

17 जुलाई 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव शर्मा की मनी लाउंड्रिंग के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ईडी ने राजीव शर्मा को एक जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में चार दिसंबर 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी.

हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है.

राजीव शर्मा को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली के जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, राजीव शर्मा को ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे. राजीव शर्मा की निशानदेही पर एक चीनी महिला और एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि वे राजीव शर्मा को फर्जी कंपनियों के जरिये पैसा मुहैया कराते थे. चीनी महिला को जमानत मिल चुकी है.

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