नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत की ओर से दाखिल मानहानि आपराधिक मानहानि के मामले में हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सात अक्टूबर को सुनवाई करेगा. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने ये आदेश दिया.
14 मार्च को कोर्ट ने हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर को नोटिस जारी किया था. हनीप्रीत ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पूर्व पति विश्वास गुप्ता और उनके पिता महेंद्र पाल गुप्ता ने उसके खिलाफ एक स्थानीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया. उस इंटरव्यू में विश्वास गुप्ता और उसके पिता ने उस पर मानहानि वाले आरोप लगाए.
शिकायत में कहा गया है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज नामक चैनल पर विश्वास गुप्ता और उनके पिता ने कहा कि हनीप्रीत के राम रहीम के साथ अवैध संबंध थे. हनीप्रीत की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विश्वास गुप्ता और महेंद्र पाल गुप्ता को नोटिस जारी किया था.
बता दें कि राम रहीम के अलावा तीन अन्य दोषियों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपीति हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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