नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपी अनिरुद्ध दहिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 10 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध दहिया की ओर से पेश वकील प्रदीप राणा ने कहा कि उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी 10 जून 2021 से हिरासत में है. राणा ने कहा कि आरोपी के पिता और दादी का ऑपरेशन होना है, लेकिन उनकी देखभाल करनेवाला कोई नहीं है. आरोपी का एक भाई है जो अलग रहता है और वो पिता और दादी का कोई ख्याल नहीं रखता है. राणा ने आरोपी को 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की. उन्होंने कहा कि आरोपी के भागने की कोई संभावना नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने अनिरुद्ध दहिया की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वो और इस मामले के दूसरे सह-आरोपी हरियाणा और दिल्ली के खूंखार अपराधी हैं. इन पर आरोप है कि उन्होंने रेसलर सागर धनखड़ का अपहरण कर उसकी हत्या में शामिल रहे. कोर्ट ने कहा कि हर्निया का ऑपरेशन एक माइनर आपरेशन है और मरीज आम तौर पर ऑपरेशन के दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी की दादी का इलाज लंबा चलने वाला है और उनकी देखभाल के लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं. ऐसे में उसे अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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छह अगस्त 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दो अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया था. 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था.