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अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत को लेकर दस्तावेज दाखिल करने की मिली अनुमति

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Published : Sep 2, 2021, 9:39 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई और ईडी से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे दी है.

क्रिश्चियन मिशेल
क्रिश्चियन मिशेल

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई और ईडी से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.



सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि उन्हें जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी की ओर से जवाब मिल चुके हैं. उन्होंने इन मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति मांगी. उनकी इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उनकी ओर से बुधवार ही जवाब दाखिल किया गया है. कोर्ट ने कहा कि वो रिकार्ड में नहीं दिख रहा है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो कोर्ट की रजिस्ट्री में पता करें और 11 अक्टूबर तक जवाब की कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश करना सुनिश्चित करें.

ये भी पढ़ें-अगस्ता वेस्टलैंड : बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर CBI और ED को नोटिस

19 जुलाई को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान जोसेफ ने कहा था कि इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. मिशेल 4 दिसंबर 2018 से हिरासत में हैं. आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग वाले आरोप कानून में संशोधन के बाद लगाए गए हैं, इसलिए ये उसके खिलाफ लागू नहीं होते हैं.

ये भी पढ़ें-अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज

पिछले 18 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 3,600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.



चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई और ईडी से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.



सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि उन्हें जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी की ओर से जवाब मिल चुके हैं. उन्होंने इन मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति मांगी. उनकी इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उनकी ओर से बुधवार ही जवाब दाखिल किया गया है. कोर्ट ने कहा कि वो रिकार्ड में नहीं दिख रहा है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो कोर्ट की रजिस्ट्री में पता करें और 11 अक्टूबर तक जवाब की कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश करना सुनिश्चित करें.

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19 जुलाई को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान जोसेफ ने कहा था कि इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. मिशेल 4 दिसंबर 2018 से हिरासत में हैं. आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग वाले आरोप कानून में संशोधन के बाद लगाए गए हैं, इसलिए ये उसके खिलाफ लागू नहीं होते हैं.

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पिछले 18 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 3,600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.



चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

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