नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा 17 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी है. कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकरी दी. कंपनी ने कहा कि एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने एफआरएल को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से 33 दिन की अवधि के लिए बाहर रखने की अनुमति दे दी है. बता दें कि Future Retail Limited बिग बाजार ब्रांड के तहत बड़े और छोटे फॉर्मेट स्टोर की ओनर है.
एफआरएल ने कहा, ‘ एनसीएलटी ने 17 जुलाई, 2023 को एफआरएल की अर्जी पर सुनवाई की और उसे सीआईआरपी के लिए 33 दिन की ‘छूट’ की अनुमति दी.’ कंपनी ने कहा कि इसके तहत अब एफआरएल की सीआईआरपी को पूरा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त, 2023 है.’ ऋण चूक के बाद 20 जुलाई, 2022 को एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी. इससे पहले एनसीएलटी की पीठ ने सीआईआरपी को पूरा करने के लिए 15 जुलाई, 2023 तक 90 दिन की छूट दी थी. दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत सीआईआरपी को मुकदमेबाजी में लगने वाले समय को जोड़कर सीआईआरपी को 330 दिन में पूरा करना होता है.
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एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20 जुलाई, 2022 को शुरू की थी. संहिता की धारा 12(1) के अनुसार, सीआईआरपी आरंभ होने की तारीख से इसे 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करना होता है. किसी भी विस्तार या मुकदमेबाजी की अवधि सहित सीआईआरपी को अनिवार्य रूप से अधिकतम 330 दिन में पूरा किया जाना चाहिए.
(भाषा)