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Penalty on Google : NCLAT का आदेश, गूगल 30 दिनों में भरे 1,337.76 करोड़ का जुर्माना

गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माना को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी. जिसने सजा के तौर पर जुर्माना को बरकरार रखा है और 30 दिनों के भीतर देने को कहा है.

Penalty on Google
गूगल पर जुर्माना
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Published : Mar 29, 2023, 4:20 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है. आयोग ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

30 दिन के अंदर जुर्माना भरने का आदेश : अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है. एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं. अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है.

मामला पिछले साल 20 अक्टूबर का है : उल्लेखनीय है कि Competition Commission of India (CCI) ने पिछले साल 20 अक्टूबर को गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा झटका बताया था. नियामक ने कंपनी के विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर रहने को भी कहा. प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने जुर्माने के फैसले को जारी रखा है.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है. आयोग ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

30 दिन के अंदर जुर्माना भरने का आदेश : अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है. एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं. अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है.

मामला पिछले साल 20 अक्टूबर का है : उल्लेखनीय है कि Competition Commission of India (CCI) ने पिछले साल 20 अक्टूबर को गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा झटका बताया था. नियामक ने कंपनी के विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर रहने को भी कहा. प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने जुर्माने के फैसले को जारी रखा है.

(पीटीआई- भाषा)

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