नई दिल्ली : देश में अप्रैल-जून 2023 के बीच दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या सालाना आधार पर करीब दोगुना होकर 1.36 करोड़ के पार पहुंच गई. Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है.
53.67 लाख लोगों ने पहली बार ITR किया फाइल
जुलाई में 5.41 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए. आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. इसमें 53.67 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है. ITR फाइल करने के ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2022-23 में 70.34 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. अप्रैल-जून 2023-24 में यह संख्या 93.76 प्रतिशत बढ़कर 1.36 करोड़ से अधिक हो गई.
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Income-tax Department appreciates taxpayers and tax professionals for making compliances in time, leading to a record surge in filing of Income-tax Returns (ITRs).
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Here are some highlights:
👉More than 6.77 crore ITRs for AY 2023-24 filed till 31st July, 2023, 16.1% more than… pic.twitter.com/W7cG5ita8B
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— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2023
Here are some highlights:
👉More than 6.77 crore ITRs for AY 2023-24 filed till 31st July, 2023, 16.1% more than… pic.twitter.com/W7cG5ita8BIncome-tax Department appreciates taxpayers and tax professionals for making compliances in time, leading to a record surge in filing of Income-tax Returns (ITRs).
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2023
Here are some highlights:
👉More than 6.77 crore ITRs for AY 2023-24 filed till 31st July, 2023, 16.1% more than… pic.twitter.com/W7cG5ita8B
जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन
आंकड़ों के अनुसार, इस बार एक करोड़ आईटीआर 26 जून तक दाखिल कर दिए गए थे, जबकि पिछले साल आठ जुलाई तक एक करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे. इन सब के इतर जिन लोगों या कंपनियों ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, उनके पास पेनल्टी के साथ 31 अक्टूबर तक ITR Filing करने का मौका है. सालाना 5 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 5000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी. वहीं, सालाना 5 लाख से कम आय वाले लोगों को 1000 रुपये जुर्माना देना होगा.
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(पीटीआई-भाषा)