नई दिल्ली: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े तीन नए नियम लेकर आया है. डीओपीटी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार LTC के तहत रेल यात्रा के दौरान खाना और सरकारी खर्चे पर टिकट बुकिंग के चार्ज को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों पर LTC नियम, सेंट्रल सिविल सर्विस (आवश्यक यात्रा रियायत) 1988 के अनुसार तय किया जाता है. आइए इस रिपोर्ट में जानते है नए नियमों के बारे में....
ट्रेन यात्रा के दौरान खाने का चार्ज
डीओपीटी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की ट्रेन से यात्रा के दौरान खाने का खर्च विभाग उठाएगा. DoPT ने कहा कि अब से जहां भी कर्मचारी एलटीसी के तहत ट्रेन जर्नी के दौरान रेलवे से खाना आर्डर करेंगे तो इसके शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी.
फ्लाइट टिकट बुकिंग से जुड़ा नया नियम
हवाई टिकट बुकिंग में भी अब सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी LTC के तहत फ्लाइट टिकट बुक करता है और किन्हीं कारणों से कैंसिल करना पड़ता है, तो ऐसे में एयरलाइंस, एजेंट या प्लेटफॉर्म के तहत लगाए गए कैंसिलेशन चार्ज भी दिया जाएगा.
ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग
डीओपीटी का तीसरा नया नियम ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से तीन ट्रैवल एजेंसियों IRCTC, BLCL और ATT के माध्यम से भी अपने टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है. सबसे छोटे रूट के लिए बस या ट्रेन किराया मान्य होगा. यहां टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज कर्मचारी को खुद ही भरना होगा.