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RBI ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए, निकासी की सीमा 10000 रुपये की

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Nagar Urban Co-operative Bank) लिमिटेड पर कई अंकुश लगा दिए हैं.

reserve bank of india file photo
भारतीय रिजर्व बैंक फाइल फोटो
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Published : Dec 6, 2021, 10:21 PM IST

मुंबई : RBI ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Nagar Urban Co-operative Bank) पर अंकुश लगाए हैं. इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10000 रुपये तय की गई है. बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.

बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू (applicable for a period of six months) रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा. साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक रहेगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे.

यह भी पढ़ें- रिजर्व बैंक की MPC की बैठक आज से, ब्याज दरों के बदलाव पर होगी चर्चा

रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके. हालांकि केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : RBI ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Nagar Urban Co-operative Bank) पर अंकुश लगाए हैं. इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10000 रुपये तय की गई है. बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.

बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू (applicable for a period of six months) रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा. साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक रहेगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे.

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रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके. हालांकि केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

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