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रोज वैली मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने 3 कंपनियों के 70 करोड़ रुपये की सम्पत्तियां कुर्क की

रोज वैली समूह से धनराशि प्राप्त करने वाली विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों तथा संबंधित इकाइयों की 70.11 करोड़ रुपये की अंकित मूल्य की चल एवं अचल सम्पत्ति धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई है.

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रोज वैली मामला: ईडी ने 3 फर्मों की 70 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
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Published : Feb 3, 2020, 3:07 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 12:23 AM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली पोंजी घोटाले से जुड़ी एक धनशोधन जांच के सिलसिले में तीन कंपनियों की 70 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियां कुर्क की हैं. इनमें से एक अभिनेता शाहरुख खान द्वारा प्रवर्तित आईपीएल क्रिकेट टीम से जुड़ी कंपनी भी शामिल है. यह जानकारी एजेंसी ने सोमवार को दी.

तीन कंपनियों में मल्टीपल रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर्स कालेज, कोलकाता और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, "रोज वैली समूह से धनराशि प्राप्त करने वाली विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों तथा संबंधित इकाइयों की 70.11 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य की चल एवं अचल सम्पत्तियां धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं."

तीन कंपनियों के बैंक खातों को भी कुर्क किया गया है जो कुल 16.20 करोड़ रुपये हैं. निदेशालय ने कहा कि इसके अलावा नवीनतम आदेश के तहत पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में रामनगर और महीशदल स्थित 24 एकड़ जमीन, मुम्बई के दिलकाप चैम्बर्स स्थित एक फ्लैट, कोलकाता के न्यू टाउन में ज्योति बसु नगर स्थित एक एकड़ जमीन और रोज वैली समूह का एक होटल भी कुर्क किया गया है.

ये भी पढ़ें: लघु बचत ब्याज दरों में अगली तिमाही में संशोधन संभव: अतनु चक्रवर्ती

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 'कोलकाता नाइट राइडर्स' का स्वामित्व द नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसके निदेशकों में अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के साथ ही अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी, उसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ 2014 में पीएमएलए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. कुंडू को एजेंसी ने कोलकाता से 2015 में गिरफ्तार किया था. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोपपत्र दायर किए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली पोंजी घोटाले से जुड़ी एक धनशोधन जांच के सिलसिले में तीन कंपनियों की 70 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियां कुर्क की हैं. इनमें से एक अभिनेता शाहरुख खान द्वारा प्रवर्तित आईपीएल क्रिकेट टीम से जुड़ी कंपनी भी शामिल है. यह जानकारी एजेंसी ने सोमवार को दी.

तीन कंपनियों में मल्टीपल रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर्स कालेज, कोलकाता और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, "रोज वैली समूह से धनराशि प्राप्त करने वाली विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों तथा संबंधित इकाइयों की 70.11 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य की चल एवं अचल सम्पत्तियां धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं."

तीन कंपनियों के बैंक खातों को भी कुर्क किया गया है जो कुल 16.20 करोड़ रुपये हैं. निदेशालय ने कहा कि इसके अलावा नवीनतम आदेश के तहत पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में रामनगर और महीशदल स्थित 24 एकड़ जमीन, मुम्बई के दिलकाप चैम्बर्स स्थित एक फ्लैट, कोलकाता के न्यू टाउन में ज्योति बसु नगर स्थित एक एकड़ जमीन और रोज वैली समूह का एक होटल भी कुर्क किया गया है.

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इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 'कोलकाता नाइट राइडर्स' का स्वामित्व द नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसके निदेशकों में अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के साथ ही अभिनेत्री जूही चावला के पति जय मेहता शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी, उसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ 2014 में पीएमएलए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. कुंडू को एजेंसी ने कोलकाता से 2015 में गिरफ्तार किया था. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोपपत्र दायर किए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अभिनेता शाहरुख खान द्वारा प्रचारित एक आईपीएल क्रिकेट टीम से जुड़ी एक कंपनी सहित तीन फर्मों की 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. सोमवार को एजेंसी ने इसकी जानकारी दी.

एक बयान में कहा है कि "रोज वैली समूह और 70.11 करोड़ रुपये के बुक वैल्यू वाले फंड प्राप्त करने वाली विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से संबंधित चल और अचल संपत्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से संलग्न हैं."

इस मामले में ईडी द्वारा कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं..

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Last Updated : Feb 29, 2020, 12:23 AM IST
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