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किरण मजूमदार शॉ ने सेबी के साथ भेदिया कारोबार मामला निपटाया - सेबी

बायोकॉन की चेयरमैन शॉ पर कथित रूप से भेदिया कारोबार प्रतिबंध नियमनों के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप था. सेबी ने इन्फोसिस के मामले की जांच के बाद निष्कर्ष दिया कि शॉ ने कंपनी में अपनी शेयरधारिता में बदलाव के बारे मे खुलासा करने में विलंब किया.

किरण मजूमदार शॉ ने सेबी के साथ भेदिया कारोबार मामला निपटाया
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Published : Nov 21, 2019, 8:44 PM IST

नई दिल्ली: इन्फोसिस की स्वतंत्र निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ भेदिया कारोबार मामले का निपटान कर लिया है. शॉ ने आईटी कंपनी में अपनी शेयरधारिता में बदलाव के बारे में खुलासा करने में विलंब किया था. उन्होंने तीन लाख रुपये का निपटान शुल्क अदा कर इस मामले को निपटाया है.

बायोकॉन की चेयरमैन शॉ पर कथित रूप से भेदिया कारोबार प्रतिबंध नियमनों के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप था. सेबी ने इन्फोसिस के मामले की जांच के बाद निष्कर्ष दिया कि शॉ ने कंपनी में अपनी शेयरधारिता में बदलाव के बारे मे खुलासा करने में विलंब किया.

हालांकि, सेबी ने उनके खिलाफ प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले उन्हें निपटान का नोटिसा भेजा. नोटिस में कहा गया था कि निपटान आवेदन और निपटान शुल्क अदा करने के बाद उनके खिलाफ मामला समाप्त हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: आईओसी या आयल इंडिया को बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं: प्रधान

शॉ ने सितंबर, 2019 में 3,01,758 रुपये का निपटान शुल्क जमा कराया था. सेबी ने बुधवार को आदेश जारी कर शॉ के खिलाफ मामले का निपटान कर दिया.

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नई दिल्ली: इन्फोसिस की स्वतंत्र निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ भेदिया कारोबार मामले का निपटान कर लिया है. शॉ ने आईटी कंपनी में अपनी शेयरधारिता में बदलाव के बारे में खुलासा करने में विलंब किया था. उन्होंने तीन लाख रुपये का निपटान शुल्क अदा कर इस मामले को निपटाया है.

बायोकॉन की चेयरमैन शॉ पर कथित रूप से भेदिया कारोबार प्रतिबंध नियमनों के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप था. सेबी ने इन्फोसिस के मामले की जांच के बाद निष्कर्ष दिया कि शॉ ने कंपनी में अपनी शेयरधारिता में बदलाव के बारे मे खुलासा करने में विलंब किया.

हालांकि, सेबी ने उनके खिलाफ प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले उन्हें निपटान का नोटिसा भेजा. नोटिस में कहा गया था कि निपटान आवेदन और निपटान शुल्क अदा करने के बाद उनके खिलाफ मामला समाप्त हो जाएगा.

शॉ ने सितंबर, 2019 में 3,01,758 रुपये का निपटान शुल्क जमा कराया था. सेबी ने बुधवार को आदेश जारी कर शॉ के खिलाफ मामले का निपटान कर दिया.

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