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वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई तक बढ़ी

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है.

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Published : Jun 24, 2020, 9:19 PM IST

Updated : Jun 24, 2020, 10:22 PM IST

वित्त वर्ष 19 के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई गई
वित्त वर्ष 19 के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली: सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है.

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है.

यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है.

केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: देश में 5जी प्रौद्योगिकी का ढांचा बनाने में अहम भूमिका निभाएगी जियो: रिलायंस

इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है.

इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

(पीटीआई)

नई दिल्ली: सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है.

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है.

यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है.

केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है.

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इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है.

इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

(पीटीआई)

Last Updated : Jun 24, 2020, 10:22 PM IST
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