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माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, परिवार की संपत्ति कुर्की पर रोक की अपील

सूत्रों के अनुसार माल्या ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) अधिनियम 2018 के तहत परिवार की संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी है. माल्या ने कहा कि कि इन संपत्तियों का बैंक ऋण विवाद से कोई संबंध नहीं है.

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Published : Jul 28, 2019, 6:15 PM IST

माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, परिवार की संपत्ति कुर्की पर रोक की अपील

नई दिल्ली: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा परिवार की संपत्ति कुर्क किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. शीर्ष अदालत में उसकी अपील पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

सूत्रों के अनुसार, माल्या ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) अधिनियम 2018 के तहत परिवार की संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी है. माल्या ने कहा कि कि इन संपत्तियों का बैंक ऋण विवाद से कोई संबंध नहीं है.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का निवेश करेंगे उद्योग जगत के दिग्गज

मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्ति को जब्त किए जाने के संबंध में एक विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. विशेष अदालत ने जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों में उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी.

बता दें कि माल्या भारतीय बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाए बिना भारत से भाग गया था और वर्तमान में इंग्लैंड में प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है.

नई दिल्ली: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा परिवार की संपत्ति कुर्क किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. शीर्ष अदालत में उसकी अपील पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

सूत्रों के अनुसार, माल्या ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) अधिनियम 2018 के तहत परिवार की संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी है. माल्या ने कहा कि कि इन संपत्तियों का बैंक ऋण विवाद से कोई संबंध नहीं है.

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मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्ति को जब्त किए जाने के संबंध में एक विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. विशेष अदालत ने जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों में उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी.

बता दें कि माल्या भारतीय बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाए बिना भारत से भाग गया था और वर्तमान में इंग्लैंड में प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है.

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माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, परिवार की संपत्ति कुर्की पर रोक की अपील

नई दिल्ली: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा परिवार की संपत्ति कुर्क किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. शीर्ष अदालत में उसकी अपील पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है. 

सूत्रों के अनुसार, माल्या ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) अधिनियम 2018 के तहत परिवार की संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी है. माल्या ने कहा कि कि इन संपत्तियों का बैंक ऋण विवाद से कोई संबंध नहीं है.

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मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्ति को जब्त किए जाने के संबंध में एक विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. विशेष अदालत ने जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों में उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी.

बता दें कि माल्या भारतीय बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाए बिना भारत से भाग गया था और वर्तमान में इंग्लैंड में प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है.


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