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उत्तर प्रदेश: सरकार ने 30 जून तक एरियर के भुगतान पर लगाई रोक

अपर मुख्य सचिव(वित्त) संजीव मित्तल की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का भुगतान नियमित किया जाता रहेगा. इसके अलावा 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर का भुगतान नहीं हो सकेगा.

उत्तर प्रदेश: सरकार ने 30 जून तक एरियर के भुगतान पर लगाई रोक
उत्तर प्रदेश: सरकार ने 30 जून तक एरियर के भुगतान पर लगाई रोक
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Published : Apr 12, 2020, 2:41 PM IST

लखनऊ: कोरोना संक्रमण की वजह से राजस्व वसूली में आई कमी और अन्य बोझ के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी है.

अपर मुख्य सचिव(वित्त) संजीव मित्तल की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का भुगतान नियमित किया जाता रहेगा. इसके अलावा 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर का भुगतान नहीं हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस: सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में दी ढील

मित्तल ने जारी आदेश में कहा है, "निर्माण कार्यो के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी. निर्माण कार्य और सरकारी जमीन खरीद के लिए वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी. साथ ही केन्द्रीय योजना के लिए मिलने वाले केन्द्रांश की धनराशि भी वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी की जाएगी."

(आईएएनएस)

लखनऊ: कोरोना संक्रमण की वजह से राजस्व वसूली में आई कमी और अन्य बोझ के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी है.

अपर मुख्य सचिव(वित्त) संजीव मित्तल की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का भुगतान नियमित किया जाता रहेगा. इसके अलावा 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर का भुगतान नहीं हो सकेगा.

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मित्तल ने जारी आदेश में कहा है, "निर्माण कार्यो के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी. निर्माण कार्य और सरकारी जमीन खरीद के लिए वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी. साथ ही केन्द्रीय योजना के लिए मिलने वाले केन्द्रांश की धनराशि भी वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी की जाएगी."

(आईएएनएस)

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