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झारखंड सरकार के कोविड सेस के खिलाफ टाटा स्टील ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख - सुप्रीम कोर्ट

टाटा स्टील ने झारखंड सरकार द्वारा राज्य में खनिज प्रभावित भूमि पर लगाए गए कोविड 19 महामारी उपकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. झारखंड सरकार ने जुलाई में खनिज प्रभावित भूमि पर कोविद 19 उपकर लगाने की मंजूरी दी थी.

झारखंड सरकार के कोविड सेस के खिलाफ टाटा स्टील ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
झारखंड सरकार के कोविड सेस के खिलाफ टाटा स्टील ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
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Published : Dec 19, 2020, 6:35 PM IST

नई दिल्ली: टाटा स्टील ने झारखंड सरकार द्वारा राज्य में खनिज प्रभावित भूमि पर लगाए गए कोविड 19 महामारी उपकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

झारखंड सरकार ने जुलाई में कोविड 19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए खनिज प्रभावित भूमि पर कोविद 19 उपकर लगाने की मंजूरी दी थी.

झारखंड ने झारखंड खनिज प्रभावित भूमि (कोविड-19 महामारी) उपकर अध्यादेश 2020 का प्रचारित किया है.

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अध्यादेश के अनुसार, प्रेषण किए गए कोयले के प्रत्येक मीट्रिक टन पर 10 रुपये का उपकर लगाया जाएगा. लौह अयस्क पर उपकर 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगा. बॉक्साइट पर उपकर 20 रुपये, चूना पत्थर पर 10 रुपये और मैंगनीज पर 5 रुपये (प्रति मीट्रिक टन) होगा.

नई दिल्ली: टाटा स्टील ने झारखंड सरकार द्वारा राज्य में खनिज प्रभावित भूमि पर लगाए गए कोविड 19 महामारी उपकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

झारखंड सरकार ने जुलाई में कोविड 19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए खनिज प्रभावित भूमि पर कोविद 19 उपकर लगाने की मंजूरी दी थी.

झारखंड ने झारखंड खनिज प्रभावित भूमि (कोविड-19 महामारी) उपकर अध्यादेश 2020 का प्रचारित किया है.

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अध्यादेश के अनुसार, प्रेषण किए गए कोयले के प्रत्येक मीट्रिक टन पर 10 रुपये का उपकर लगाया जाएगा. लौह अयस्क पर उपकर 5 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगा. बॉक्साइट पर उपकर 20 रुपये, चूना पत्थर पर 10 रुपये और मैंगनीज पर 5 रुपये (प्रति मीट्रिक टन) होगा.

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