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कोरोना महामारी के बीच क्या रहें उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख कदम

कोरोना महामारी से बिगड़े आर्थिक हालातों के बीच भी सरकार ने कैसे आम जनजीवन से जुड़े उपभोग की वस्तुओं के विपणन की तैयारियां की, आइए इस पर एक विस्तृत नजर डालते हैं.

कोरोना महामारी के बीच क्या रहें उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख कदम
कोरोना महामारी के बीच क्या रहें उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख कदम
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Published : Dec 31, 2020, 6:01 AM IST

हैदराबाद : वैश्विक महामारी कोरोना ने साल 2020 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उथल-पूथल कर रख दिया. इसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने और भी व्यापक आर्थिक झटके दिए, जिसके बाद लोगों के उद्योग-व्यवसायों पर एक अस्थायी ताले पड़ गए. इन सबने आम उपभोक्ताओं के जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा. आइए देखते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए वर्ष 2020 के दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रमुख कदम.

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को संशोधित करने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को जुलाई, 2020 में अधिसूचित किया गया था. इस अधिसूचना में संबंधित नियम और विनियम, जिनमें ई-कॉमर्स नियम भी शामिल हैं, जो विक्रेताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के कर्तव्यों और दायित्वों को भी निर्दिष्ट करते थे, को भी सम्मिलित किया गया था.

नियमों की अधिसूचना के साथ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और लागू करने के लिए कार्यात्मक बन गया है.

उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 8 के अनुसरण में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवादों निवारण आयोग में उपभोक्ता मामलों के इलेक्ट्रॉनिक दाखिल के लिए 7 सितंबर, 2020 को एक ऑनलाइन पोर्टल https://edaakhil.nic.in शुरू किया गया है.

कोविड 19 संबंधित कदम:

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत

कोविड 19 के बढ़ते प्रसार को रोकने में आवश्यक मास्क (2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी को रोकने के लिए इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए जोड़ा गया था.

हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त एल्कोहल की कीमतों को विनियमित किया गया.

मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई), गैर-बुने हुए कपड़े और हैंड सेनिटाइजर की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनकी ऊपरी कीमत तय की गई.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड 19 की वजह से आई आर्थिक तंगी के निवारण के लिए दिए गए आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का एक विशेष पैकेज दिया गया. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में आने वाले हर परिवार को एक किलो दाल की उपलब्धता कराने का प्रावधान शामिल था. गरीबों को प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल से जून की अवधि में मूंग, तुअर, चना और उड़द जैसी दालों को दिया जाना था. इस योजना से 18.3 करोड़ परिवारों को 5.48 लाख मिट्रिक टन अनाज बांटा गया.

पीएमजीकेएवाई पैकेज को जून में बढ़ाकर नवंबर तक बढ़ा दिया था. इन पांच अवधि के दौरान प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी परिवारों को एक किलो चना की आपूर्ति की जा रही थी. पांच महीनों में लगभग 6.57 लाख मिट्रिक टन अनाज बांटा गया.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

प्रवासी श्रमिकों की समस्या को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, सरकारी बफर स्टॉक से प्रति प्रवासी श्रमिक परिवार को 2 किलो चना की आपूर्ति का प्रावधान किया गया था. इन परिवारों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न होने के बावजूद आपूर्ति करने का आदेश था, यहां तक कि बिना राशन कार्ड के उपलब्धता के भी ये आपूर्ति की जानी थी. इस दौरान 1.66 करोड़ लाभार्थियों को 1.66 एलमीटी अनाज बांटा गया.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, बाट और माप के सत्यापन के लिए दी गई अवधि को सलाहकार समिति ने दो चरणों में छह माह की अवधि के लिए विस्तारित किया.

निर्माताओं और पैकर्स को 30 सितबंर तक तक विनिर्माण की पूर्व-मुद्रित तारीख के साथ पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जो नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर समाप्त नहीं हो सकती थी.

ईसी अधिनियम के तहत लाइसेंस का नवीकरण- ईसी अधिनियम के तहत लाइसेंस की वार्षिक/आवधिक नवीकरण की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' के लिए जोर प्रदान करने के लिए, सभी प्रशासनिक उद्योगों/विभागों से संबंधित मौजूदा लाइसेंस जारी करने की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं.

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन वश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 27 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था. 65 वर्ष पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, जो अनाज, खाद्य तेलों, दालों, तिलहन, आलू और प्याज को निष्क्रिय करता है, एक दूरदर्शी कदम है. अनुबंध खेती के खरीदारों के लिए छूट प्रदान करने, लाइसेंस की बढ़ी हुई वैधता के साथ किसानों की आय और विकास की संभावनाओं को मौलिक रूप से बदल देगा.

ईसी अधिनियम आदि के तहत यह कृषि बागवानी उत्पादों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करके किसानों की आय और विकास की संभावनाओं को दोगुना करने में कृषि-क्षेत्र को भी परिवर्तित करेगा. भारतीय मानक ब्यूरो को भंडारण और भंडारण बुनियादी ढांचे के लिए मानक विकसित करने के लिए कहा गया है ताकि उक्त कृषि-खाद्य पदार्थों के डी-विनियमन के बाद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निवेश को बढ़ावा मिले.

यह कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ावा देगा जिससे किसान की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

कीमत स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)

पीएसएफ के तहत, प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए 20 लाख मीट्रिक टन तक के दालों के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई और बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पर दालों की खरीद के माध्यम से लगभग 8.5 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया.

बफर स्टॉक की दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास योजना के लिए उपयोग की गईं.

बफर स्टॉक की दलहन का उपयोग सेना और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी किया गया था.

दालों की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर करने के लिए खुले बाजार में दालें जारी की गईं.

मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज के 1 लाख मिट्रीक टन बफर स्टॉक को खरीदा गया.

बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति सफल, केंद्रीय भंडार और राज्य एजेंसियों के माध्यम से कीमतों को कम करने के लिए की गई थी.

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

विभिन्न हितधारकों जैसे कि उपभोक्ताओं, उद्योग, प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार की दृष्टि के अनुरूप, बीआईएस ने सक्रिय रूप से सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन या ऑनलाइन पोर्टल के तहत विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी सभी गतिविधियों को स्वचालित करने की दिशा में प्रगति की है. ई-बीआईएस परियोजना ई-बीआईएस की परिकल्पना बीआईएस की सभी गतिविधियों और डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए बेहतर एमआईएस, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस आदि के साथ की गई है.

मानक निर्माण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए एक मानक पोर्टल विकसित किया गया है. पोर्टल ने मानकों को सुलभ और हितधारकों के लिए स्वतंत्र बना दिया है.

मुख्यधारा के मानकों और गुणवत्ता मानकों के क्रम में, बीआईएस ने तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानकों के एकीकरण के लिए आईआईटी के साथ कदम उठाया है.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश या तकनीकी विनियम अनिवार्य या अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं. वर्तमान में, 270 भारतीय मानक को कवर करने वाले 263 उत्पाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए क्यूसीओ के तहत बीआईएस द्वारा अनिवार्य प्रमाणन (आईएसआई मार्क) के अंतर्गत आते हैं.

61 सूचना प्रौद्योगिकी, 29 भारतीय मानकों को कवर करने वाले सौर उत्पाद, बीआईएस द्वारा अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत कवर किए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए क्यूसीओ के तहत हैं.

गोल्ड हॉलमार्किंग और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर के अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 को देश में अनिवार्य रूप से गोल्ड ज्वैलरी और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था, जो 1 जून, 2021 से लागू होगा.

ये भी पढ़ें : श्रम ब्यूरो अक्टूबर तक प्रवासी श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण सहित चार सर्वे पूरा करेगा: गंगवार

हैदराबाद : वैश्विक महामारी कोरोना ने साल 2020 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उथल-पूथल कर रख दिया. इसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने और भी व्यापक आर्थिक झटके दिए, जिसके बाद लोगों के उद्योग-व्यवसायों पर एक अस्थायी ताले पड़ गए. इन सबने आम उपभोक्ताओं के जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा. आइए देखते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए वर्ष 2020 के दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रमुख कदम.

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को संशोधित करने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को जुलाई, 2020 में अधिसूचित किया गया था. इस अधिसूचना में संबंधित नियम और विनियम, जिनमें ई-कॉमर्स नियम भी शामिल हैं, जो विक्रेताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के कर्तव्यों और दायित्वों को भी निर्दिष्ट करते थे, को भी सम्मिलित किया गया था.

नियमों की अधिसूचना के साथ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और लागू करने के लिए कार्यात्मक बन गया है.

उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 के नियम 8 के अनुसरण में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवादों निवारण आयोग में उपभोक्ता मामलों के इलेक्ट्रॉनिक दाखिल के लिए 7 सितंबर, 2020 को एक ऑनलाइन पोर्टल https://edaakhil.nic.in शुरू किया गया है.

कोविड 19 संबंधित कदम:

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत

कोविड 19 के बढ़ते प्रसार को रोकने में आवश्यक मास्क (2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी को रोकने के लिए इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए जोड़ा गया था.

हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त एल्कोहल की कीमतों को विनियमित किया गया.

मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई), गैर-बुने हुए कपड़े और हैंड सेनिटाइजर की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनकी ऊपरी कीमत तय की गई.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड 19 की वजह से आई आर्थिक तंगी के निवारण के लिए दिए गए आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का एक विशेष पैकेज दिया गया. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में आने वाले हर परिवार को एक किलो दाल की उपलब्धता कराने का प्रावधान शामिल था. गरीबों को प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल से जून की अवधि में मूंग, तुअर, चना और उड़द जैसी दालों को दिया जाना था. इस योजना से 18.3 करोड़ परिवारों को 5.48 लाख मिट्रिक टन अनाज बांटा गया.

पीएमजीकेएवाई पैकेज को जून में बढ़ाकर नवंबर तक बढ़ा दिया था. इन पांच अवधि के दौरान प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी परिवारों को एक किलो चना की आपूर्ति की जा रही थी. पांच महीनों में लगभग 6.57 लाख मिट्रिक टन अनाज बांटा गया.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

प्रवासी श्रमिकों की समस्या को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, सरकारी बफर स्टॉक से प्रति प्रवासी श्रमिक परिवार को 2 किलो चना की आपूर्ति का प्रावधान किया गया था. इन परिवारों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न होने के बावजूद आपूर्ति करने का आदेश था, यहां तक कि बिना राशन कार्ड के उपलब्धता के भी ये आपूर्ति की जानी थी. इस दौरान 1.66 करोड़ लाभार्थियों को 1.66 एलमीटी अनाज बांटा गया.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, बाट और माप के सत्यापन के लिए दी गई अवधि को सलाहकार समिति ने दो चरणों में छह माह की अवधि के लिए विस्तारित किया.

निर्माताओं और पैकर्स को 30 सितबंर तक तक विनिर्माण की पूर्व-मुद्रित तारीख के साथ पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जो नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर समाप्त नहीं हो सकती थी.

ईसी अधिनियम के तहत लाइसेंस का नवीकरण- ईसी अधिनियम के तहत लाइसेंस की वार्षिक/आवधिक नवीकरण की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' के लिए जोर प्रदान करने के लिए, सभी प्रशासनिक उद्योगों/विभागों से संबंधित मौजूदा लाइसेंस जारी करने की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं.

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन वश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 27 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था. 65 वर्ष पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, जो अनाज, खाद्य तेलों, दालों, तिलहन, आलू और प्याज को निष्क्रिय करता है, एक दूरदर्शी कदम है. अनुबंध खेती के खरीदारों के लिए छूट प्रदान करने, लाइसेंस की बढ़ी हुई वैधता के साथ किसानों की आय और विकास की संभावनाओं को मौलिक रूप से बदल देगा.

ईसी अधिनियम आदि के तहत यह कृषि बागवानी उत्पादों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करके किसानों की आय और विकास की संभावनाओं को दोगुना करने में कृषि-क्षेत्र को भी परिवर्तित करेगा. भारतीय मानक ब्यूरो को भंडारण और भंडारण बुनियादी ढांचे के लिए मानक विकसित करने के लिए कहा गया है ताकि उक्त कृषि-खाद्य पदार्थों के डी-विनियमन के बाद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निवेश को बढ़ावा मिले.

यह कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ावा देगा जिससे किसान की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

कीमत स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)

पीएसएफ के तहत, प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए 20 लाख मीट्रिक टन तक के दालों के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई और बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पर दालों की खरीद के माध्यम से लगभग 8.5 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया.

बफर स्टॉक की दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास योजना के लिए उपयोग की गईं.

बफर स्टॉक की दलहन का उपयोग सेना और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी किया गया था.

दालों की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर करने के लिए खुले बाजार में दालें जारी की गईं.

मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज के 1 लाख मिट्रीक टन बफर स्टॉक को खरीदा गया.

बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति सफल, केंद्रीय भंडार और राज्य एजेंसियों के माध्यम से कीमतों को कम करने के लिए की गई थी.

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

विभिन्न हितधारकों जैसे कि उपभोक्ताओं, उद्योग, प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार की दृष्टि के अनुरूप, बीआईएस ने सक्रिय रूप से सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन या ऑनलाइन पोर्टल के तहत विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी सभी गतिविधियों को स्वचालित करने की दिशा में प्रगति की है. ई-बीआईएस परियोजना ई-बीआईएस की परिकल्पना बीआईएस की सभी गतिविधियों और डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए बेहतर एमआईएस, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस आदि के साथ की गई है.

मानक निर्माण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए एक मानक पोर्टल विकसित किया गया है. पोर्टल ने मानकों को सुलभ और हितधारकों के लिए स्वतंत्र बना दिया है.

मुख्यधारा के मानकों और गुणवत्ता मानकों के क्रम में, बीआईएस ने तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानकों के एकीकरण के लिए आईआईटी के साथ कदम उठाया है.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश या तकनीकी विनियम अनिवार्य या अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं. वर्तमान में, 270 भारतीय मानक को कवर करने वाले 263 उत्पाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए क्यूसीओ के तहत बीआईएस द्वारा अनिवार्य प्रमाणन (आईएसआई मार्क) के अंतर्गत आते हैं.

61 सूचना प्रौद्योगिकी, 29 भारतीय मानकों को कवर करने वाले सौर उत्पाद, बीआईएस द्वारा अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत कवर किए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए क्यूसीओ के तहत हैं.

गोल्ड हॉलमार्किंग और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर के अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 को देश में अनिवार्य रूप से गोल्ड ज्वैलरी और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था, जो 1 जून, 2021 से लागू होगा.

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