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कोविड-19: बीमा कंपनियां छोटी अवधि की स्वास्थ्य पॉलिसी दे सकेंगी, इरडा ने दी इजाजत - कोविड 19

नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी से समाज के सभी तबके को बीमा संरक्षण देने के लिए यह विचार किया गया कि खासतौर से कोविड-19 बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी वक्त की मांग है.

कोविड-19: बीमा कंपनियां छोटी अवधि की स्वास्थ्य पॉलिसी दे सकेंगी, इरडा ने दी इजाजत
कोविड-19: बीमा कंपनियां छोटी अवधि की स्वास्थ्य पॉलिसी दे सकेंगी, इरडा ने दी इजाजत
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Published : Jun 23, 2020, 10:02 PM IST

नई दिल्ली: देश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक इरडा ने मंगलवार को स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को इजाजत दी कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बीमा आवरण देने वाली छोटी अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर सकती हैं.

नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी से समाज के सभी तबके को बीमा संरक्षण देने के लिए यह विचार किया गया कि खासतौर से कोविड-19 बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी वक्त की मांग है.

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य) को दिशानिर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने की अनुमति है.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 के बहाने साइबर हमले की चेतावनी के बाद दूरसंचार कंपनियों ने सतर्कता बढ़ाई

परिपत्र के अनुसार छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है. तीन महीने से कम अवधि की पॉलिसी जारी करने की इजाजत नहीं दी गई है.

दिशानिर्देशों के मुताबिक तीन महीने और ग्यारह महीने के बीच पॉलिसी की अवधि महीनों के गुणक में होगी. परिपत्र में कहा गया है कि ये पॉलिसी किसी व्यक्ति को या समूह को दी जा सकती है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: देश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक इरडा ने मंगलवार को स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को इजाजत दी कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बीमा आवरण देने वाली छोटी अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर सकती हैं.

नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी से समाज के सभी तबके को बीमा संरक्षण देने के लिए यह विचार किया गया कि खासतौर से कोविड-19 बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी वक्त की मांग है.

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य) को दिशानिर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने की अनुमति है.

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परिपत्र के अनुसार छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है. तीन महीने से कम अवधि की पॉलिसी जारी करने की इजाजत नहीं दी गई है.

दिशानिर्देशों के मुताबिक तीन महीने और ग्यारह महीने के बीच पॉलिसी की अवधि महीनों के गुणक में होगी. परिपत्र में कहा गया है कि ये पॉलिसी किसी व्यक्ति को या समूह को दी जा सकती है.

(पीटीआई-भाषा)

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