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लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में भी काम करते रहेंगे पूंजी, बांड बाजार सेवाप्रदाता: सेबी

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक सेबी और उसके द्वारा अधिसूचित शेयर, पूंजी और बांड बाजार एवं इससे जुड़े सेवाप्रदाता इस अवधि के दौरान काम करते रहेंगे.

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Published : May 4, 2020, 2:49 PM IST

लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में भी काम करते रहेंगे पूंजी, बांड बाजार सेवाप्रदाता: सेबी
लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में भी काम करते रहेंगे पूंजी, बांड बाजार सेवाप्रदाता: सेबी

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि पूंजी और बांड बाजार से जुड़े सेवाप्रदाता लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि में भी काम करते रहेंगे. सरकार ने देश में बंद को 17 मई तक बढ़ा दिया है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देशभर में बंद को चार मई के बाद दो हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की. बंद के दौरान अंतरराज्यीय परिवहन, हवाई और रेल यात्राएं निलंबित रहेंगी. हालांकि इसमें कोरोना वायरस के प्रभाव क्षेत्र के आधार पर कुछ रियायतें दी गयी हैं.

ये भी पढे़ं- विशेष लेख : कोरोना संकट के बीच आर्थिक मंदी, कैसे उबरेंगे हम!

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक सेबी और उसके द्वारा अधिसूचित शेयर, पूंजी और बांड बाजार एवं इससे जुड़े सेवाप्रदाता इस अवधि के दौरान काम करते रहेंगे.

बंद से शेयर बाजारों, निपटान निगमों, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड कंपनियों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, शेयर ब्रोकरों, निपटान-डिपॉजिटरी से जुड़े कारोबारियों और शेयर हस्तांतरण एजेंटों को राहत दी गयी है.

इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचर न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश कोष और निवेश सलाहकार भी काम करते रहेंगे. बाजार नियामक सेबी ने कहा कि यह आदेश चार मई के बाद दो सप्ताह तक मान्य है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि पूंजी और बांड बाजार से जुड़े सेवाप्रदाता लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि में भी काम करते रहेंगे. सरकार ने देश में बंद को 17 मई तक बढ़ा दिया है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देशभर में बंद को चार मई के बाद दो हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की. बंद के दौरान अंतरराज्यीय परिवहन, हवाई और रेल यात्राएं निलंबित रहेंगी. हालांकि इसमें कोरोना वायरस के प्रभाव क्षेत्र के आधार पर कुछ रियायतें दी गयी हैं.

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गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक सेबी और उसके द्वारा अधिसूचित शेयर, पूंजी और बांड बाजार एवं इससे जुड़े सेवाप्रदाता इस अवधि के दौरान काम करते रहेंगे.

बंद से शेयर बाजारों, निपटान निगमों, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड कंपनियों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, शेयर ब्रोकरों, निपटान-डिपॉजिटरी से जुड़े कारोबारियों और शेयर हस्तांतरण एजेंटों को राहत दी गयी है.

इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचर न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश कोष और निवेश सलाहकार भी काम करते रहेंगे. बाजार नियामक सेबी ने कहा कि यह आदेश चार मई के बाद दो सप्ताह तक मान्य है.

(पीटीआई-भाषा)

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