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अल्कोहल वाले हैंड सैनिटइाइजर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: एएआर

एएआर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आवेदक द्वारा विनिर्मित हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित है. इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

अल्कोहल वाले हैंड सैनिटइाइजर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: एएआर
अल्कोहल वाले हैंड सैनिटइाइजर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: एएआर
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Published : Jul 14, 2020, 9:01 PM IST

नई दिल्ली: अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि सभी अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज ने एएआर की गोवा पीठ में अपील कर कंपनी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सैनिटाइजर का वर्गीकरण करने को कहा था.

कंपनी की दलील थी कि इस उत्पाद पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है. इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि अब सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु है, तो क्या इसपर जीएसटी छूट मिलेगी.

एएआर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आवेदक द्वारा विनिर्मित हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित है. इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

प्राधिकरण ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हालांकि हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन जीएसटी कानून में छूट वाली वस्तुओं की अलग सूची है.

ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह निष्कर्ष जीएसटी प्राधिकरण के हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत की कर दर के विचार के अनुरूप है.

ये भी पढ़ें: फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट की अगुवाई वाले निेवेशकों के समूह से 1.2 अरब डॉलर का निवेश मिला

जैन ने कहा कि शुरुआत से ही हैंड सैनिटाइजर का वर्गीकरण बहस का विषय रहा है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की मांग काफी बढ़ गई है.

बड़ी संख्या में कंपनियां सैनिटाइजर बाजार में कूद चुकी है. ऐसे में सरकार को बेवजह के विवाद से बचने के लिए इस पर एक चीजों को साफ करते हुए स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि सभी अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज ने एएआर की गोवा पीठ में अपील कर कंपनी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सैनिटाइजर का वर्गीकरण करने को कहा था.

कंपनी की दलील थी कि इस उत्पाद पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है. इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि अब सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु है, तो क्या इसपर जीएसटी छूट मिलेगी.

एएआर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आवेदक द्वारा विनिर्मित हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित है. इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

प्राधिकरण ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हालांकि हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन जीएसटी कानून में छूट वाली वस्तुओं की अलग सूची है.

ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह निष्कर्ष जीएसटी प्राधिकरण के हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत की कर दर के विचार के अनुरूप है.

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जैन ने कहा कि शुरुआत से ही हैंड सैनिटाइजर का वर्गीकरण बहस का विषय रहा है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की मांग काफी बढ़ गई है.

बड़ी संख्या में कंपनियां सैनिटाइजर बाजार में कूद चुकी है. ऐसे में सरकार को बेवजह के विवाद से बचने के लिए इस पर एक चीजों को साफ करते हुए स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

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