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2G के आरोपियों को बरी करने के खिलाफ CBI की याचिका, कोर्ट ने जारी किया नोटिस - DELHI NEWS

2 जी घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ए राजा समेत इस मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : May 31, 2019, 2:41 PM IST


नई दिल्ली: 2 जी घोटाले मामले के आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई ने जल्द सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ए राजा समेत इस मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने 2 जी घोटाले मामले में जारी किया नोटिस

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सभी आरोपियों को 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस मामले का राष्ट्रीय महत्व है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

गौरतलब है कि पिछले 26 मार्च को सीबीआई और ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी पौधारोपण अभियान पूरा नहीं कर लेते तब तक वो आगे की कार्यवाही नहीं करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.

इस मामले में सीबीआई ने ए राजा समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.


नई दिल्ली: 2 जी घोटाले मामले के आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई ने जल्द सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ए राजा समेत इस मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने 2 जी घोटाले मामले में जारी किया नोटिस

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सभी आरोपियों को 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस मामले का राष्ट्रीय महत्व है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

गौरतलब है कि पिछले 26 मार्च को सीबीआई और ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी पौधारोपण अभियान पूरा नहीं कर लेते तब तक वो आगे की कार्यवाही नहीं करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.

इस मामले में सीबीआई ने ए राजा समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

Intro:
नई दिल्ली। सीबीआई ने टू-जी घोटाला मामले के आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका जल्द सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ए राजा समेत इस मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस मामले का राष्ट्रीय महत्व है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है।


Body:आपको बता दें कि पिछले 26 मार्च को सीबीआई और ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया था । हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी पौधारोपण अभियान पूरा नहीं कर लेते तब तक वो आगे की कार्यवाही नहीं करेगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई  24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था ।
पिछले 7 फरवरी को कोर्ट ने पांच आरोपियों को तीन-तीन हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस नाजिम वजीरी ने जिन आरोपियों को पेड़ लगाने का आदेश दिया था उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल के अलावा तीन कंपनियों डीबी रियल्टी, डायनामिक्स रियल्टी और निहार कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। जस्टिस नाजिम वजीरी ने कहा था कि ये सभी पौधे देसी होंगे और उनका रखरखाव और देखभाल आगामी मानसून तक करना होगा।
6 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया था कि इस मामले के सभी आरोपियों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था ।
इस मामले में सीबीआई ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2 अगस्त 2018 को मामले की सुनवाई के दौरान एस्सार समूह के प्रमोटर्स रुईया बंधुओं ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी ।
25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था । हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है । 



Conclusion:आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।
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