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Road accident compensation: सड़क हादसे में मारीं गईं असिस्टेंट इंजीनियर को 1.75 करोड़ रुपये का मुआवजा

तेलंगाना के खम्मम जिले में एक सड़क दुर्घटना में मारी गई महिला असिस्टेंट इंजीनियर को लोक अदालत के माध्यम से 1.75 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला.

Woman assistant engineer killed in road accident in Telangana gets compensation of over Rs one crore
तेलंगाना में सड़क हादसे में मारीं गईं असिस्टेंट इंजीनियर को 1.75 करोड़ रुपये का मुआवजा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 30, 2023, 8:59 AM IST

खम्मम: तेलंगाना के एक लोक अदालत ने एक सड़क हादसे में मारी गईं महिला असिस्टेंट इंजीनियर के पक्ष में फैसला सुनाया. लोक अदालत ने बीमा कंपनी को उसके परिवार वालों को 1.75 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया. पीड़ित परिवार की ओर से तीन करोड़ रुपये मुआवजा की मांग की गई थी.

सड़क दुर्घटना में एक महिला इंजीनियर की मौत के मामले में जिस वाहन से वह यात्रा कर रही थी, उसकी बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 1.75 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई है. तेलंगाना के खम्मम जिला न्यायाधीश बीएस जगजीवनकुमार ने लोक अदालत के फैसले की एक प्रति शुक्रवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों को सौंपी.

खम्मम जिले के बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत अभिनंदन श्रावंती 24 जून 2019 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं. लगभग दो महीने तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके परिवार ने इलाज पर 10 लाख रुपये खर्च किए. जब दुर्घटना हुई तब वह एक सहकर्मी की कार में यात्रा कर रही थी.

ये भी पढ़ें- दुकान मालिक ने ग्राहक को वापस नहीं किया तीन रुपये, तो उपभोक्ता अदालत ने लगाया 25,000 का जुर्माना

उनके परिवार वालों ने खम्मम कोर्ट में केस दायर कर मांग की कि कार बीमा कंपनी 'रॉयल सुंदरम' उन्हें 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दे. पीड़ितों के वकील ने कहा कि मृतक श्रावंती प्रति माह 1.29 लाख रुपये कमाती थी और चूंकि उसके पास अभी भी बहुत सेवा थी, इसलिए पीड़ितों के वकील ने अधिक मुआवजे की मांग की. जिला जज जगजीवन कुमार ने सुझाव दिया कि मामले का निपटारा लोक अदालत में किया जाए. दोनों पक्षों में समझौता हो गया. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश डी. रामप्रसादराव लोक अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जबकि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को 1.75 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई. पुरस्कार की एक प्रति जिला न्यायाधीश जगजीवन कुमार द्वारा श्रावती के परिवार को सौंपी गई.

खम्मम: तेलंगाना के एक लोक अदालत ने एक सड़क हादसे में मारी गईं महिला असिस्टेंट इंजीनियर के पक्ष में फैसला सुनाया. लोक अदालत ने बीमा कंपनी को उसके परिवार वालों को 1.75 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया. पीड़ित परिवार की ओर से तीन करोड़ रुपये मुआवजा की मांग की गई थी.

सड़क दुर्घटना में एक महिला इंजीनियर की मौत के मामले में जिस वाहन से वह यात्रा कर रही थी, उसकी बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 1.75 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई है. तेलंगाना के खम्मम जिला न्यायाधीश बीएस जगजीवनकुमार ने लोक अदालत के फैसले की एक प्रति शुक्रवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों को सौंपी.

खम्मम जिले के बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत अभिनंदन श्रावंती 24 जून 2019 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं. लगभग दो महीने तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके परिवार ने इलाज पर 10 लाख रुपये खर्च किए. जब दुर्घटना हुई तब वह एक सहकर्मी की कार में यात्रा कर रही थी.

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उनके परिवार वालों ने खम्मम कोर्ट में केस दायर कर मांग की कि कार बीमा कंपनी 'रॉयल सुंदरम' उन्हें 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दे. पीड़ितों के वकील ने कहा कि मृतक श्रावंती प्रति माह 1.29 लाख रुपये कमाती थी और चूंकि उसके पास अभी भी बहुत सेवा थी, इसलिए पीड़ितों के वकील ने अधिक मुआवजे की मांग की. जिला जज जगजीवन कुमार ने सुझाव दिया कि मामले का निपटारा लोक अदालत में किया जाए. दोनों पक्षों में समझौता हो गया. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश डी. रामप्रसादराव लोक अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जबकि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को 1.75 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई. पुरस्कार की एक प्रति जिला न्यायाधीश जगजीवन कुमार द्वारा श्रावती के परिवार को सौंपी गई.

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