नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है. अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं. पीपुल्स रेप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8(3) के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को दो साल की सजा मिली हो, तो उसकी सदस्यता सजा सुनाई जाने वाली तारीख से ही समाप्त हो जाती है.
कानून के मुताबिक कोर्ट अपने फैसले की प्रति लोकसभा सचिवालय को भेजता है, इसके बाद इस पर औपचारिक मुहर लगती है. साथ ही इस एक्ट में यह भी लिखा है कि सजा काटने के छह साल बाद तक वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके तहत केरल के वायनाड की सीट अब खाली है. राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद थे.
इसलिए कानून के मुताबिक राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. लेकिन कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी अब इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे. और उसके बाद क्या कानूनी स्थिति बनती है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है.
जानिए क्या है क्या है लिली थॉमस मामला, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को अवैध ठहरा दिया था. इस धारा के तहत यह प्रावधान था कि जब तक मामला लंबित है, तब तक संसद या विधायक की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि यह अनैतिक होगा.
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