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बंगाल : जहरीली शराबकांड मामले में आरोपी को उम्रकैद - कोलकाता

कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में आरोपी खोड़ा बादशाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

आरोपी खोड़ा बादशाह
आरोपी खोड़ा बादशाह
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Published : Aug 2, 2021, 6:12 PM IST

कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी खोड़ा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फाकिर को हत्या का दोषी करार दिया.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मृत्यु होने तक सजा जारी रहेगी. खोड़ा बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई और अदालत ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी.

इसे भी पढ़े-ममता को झटका, हाई कोर्ट का आदेश-शुभेंदु के करीबी को तुरंत रिहा करो

अभियोजन ने अदालत के समक्ष बताया कि 14 दिसंबर 2011 को बादशाह द्वारा बेची गई जहरीली शराब पीने से दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट, उस्थी और मंदिर बाजार में रहने वाले कम से कम 172 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोग स्थाई विकलांगता के शिकार हुए थे. बादशाह ने अपने आपको बेगुनाह होने का दावा करते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई व्यापार नहीं करता था.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी खोड़ा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फाकिर को हत्या का दोषी करार दिया.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मृत्यु होने तक सजा जारी रहेगी. खोड़ा बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई और अदालत ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी.

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अभियोजन ने अदालत के समक्ष बताया कि 14 दिसंबर 2011 को बादशाह द्वारा बेची गई जहरीली शराब पीने से दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट, उस्थी और मंदिर बाजार में रहने वाले कम से कम 172 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोग स्थाई विकलांगता के शिकार हुए थे. बादशाह ने अपने आपको बेगुनाह होने का दावा करते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई व्यापार नहीं करता था.

(पीटीआई-भाषा)

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