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अमेजन ने SC में कहा, फ्यूचर समूह के साथ बातचीत विफल रही - Amazon Future case

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कोर्ट को बताया कि फ्यूचर समूह के साथ उसकी बातचीत विफल रही. पीठ ने अमेजन को बातचीत के लिए 10 दिन का वक्त दिया था. जानिए क्या है पूरा मामला (amazon talks-failed-to-resolve-dispute-with-future).

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 15, 2022, 10:36 PM IST

नई दिल्ली : अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (US e-commerce major Amazon) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल के साथ विलय को लेकर जारी विवाद के समाधान के लिए फ्यूचर समूह के साथ उसकी बातचीत विफल रही है. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अगुआई वाली पीठ को अमेजन ने बताया कि बातचीत के जरिए निपटान के लिए 10 दिन में सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है. गत तीन मार्च को पीठ ने अमेजन को बातचीत के लिए 10 दिन का वक्त दिया था.

अमेजन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि बातचीत नाकाम रही है और फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के स्टोर का नियंत्रण रिलायंस को सौंपे जाने के मसले पर न्यायालय से हस्तक्षेप की भी मांग की. इस पर न्यायालय ने अमेजन को एक अर्जी लगाने की छूट देते हुए कहा कि वह बुधवार को इसकी सुनवाई करेगा.

अमेजन ने तीन मार्च को आरोप लगाया था कि एफआरएल के करीब 600 स्टोर का नियंत्रण रिलायंस ले चुकी है. इस पर फ्यूचर समूह के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि एक भी स्टोर को रिलायंस के सुपुर्द नहीं किया गया है.

पढ़ें- अमेजन-फ्यूचर कूपन्स सौदे की मंजूरी निलंबित, 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

पढ़ें- Amazon-Future case : भारी मात्रा में दस्तावेज दाखिल किये जाने पर SC ने नाखुशी प्रकट की

रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय संबंधी 24,500 करोड़ रुपये के सौदे का अमेजन यह कहते हुए विरोध करती रही है कि यह फ्यूचर समूह के साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन करता है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (US e-commerce major Amazon) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल के साथ विलय को लेकर जारी विवाद के समाधान के लिए फ्यूचर समूह के साथ उसकी बातचीत विफल रही है. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अगुआई वाली पीठ को अमेजन ने बताया कि बातचीत के जरिए निपटान के लिए 10 दिन में सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है. गत तीन मार्च को पीठ ने अमेजन को बातचीत के लिए 10 दिन का वक्त दिया था.

अमेजन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि बातचीत नाकाम रही है और फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के स्टोर का नियंत्रण रिलायंस को सौंपे जाने के मसले पर न्यायालय से हस्तक्षेप की भी मांग की. इस पर न्यायालय ने अमेजन को एक अर्जी लगाने की छूट देते हुए कहा कि वह बुधवार को इसकी सुनवाई करेगा.

अमेजन ने तीन मार्च को आरोप लगाया था कि एफआरएल के करीब 600 स्टोर का नियंत्रण रिलायंस ले चुकी है. इस पर फ्यूचर समूह के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि एक भी स्टोर को रिलायंस के सुपुर्द नहीं किया गया है.

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रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय संबंधी 24,500 करोड़ रुपये के सौदे का अमेजन यह कहते हुए विरोध करती रही है कि यह फ्यूचर समूह के साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन करता है.

(पीटीआई-भाषा)

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