नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि वह 'द केरल स्टोरी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. इस फिल्म की पांच मई से सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पत्रकार कुर्बान अली द्वारा दायर अपील का सोमवार को न्यायालय में उल्लेख किया.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ आज सुनवाई करने के लिए इसे सूचीबद्ध करने को तैयार हो गई, लेकिन बाद में कहा कि सोमवार को अपराह्न तीन बजे एक विशेष पीठ के समक्ष कुछ विषयों की सुनवाई निर्धारित रहने के चलते इसे 16 मई को (सुनवाई के लिए) लिया जाएगा. वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि इसपर तत्काल सुनवाई करने की आवश्यता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने पांच मई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था.
न्यायाधीशों द्वारा फिल्म का टीजर देखे जाने के बाद उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश जारी किया था. याचिकाओं के एक समूह के जरिये फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया गया है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए प्रमाणन पर भी आपत्ति जताई गई है. अली ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म नफरत भरे बयान के समान है क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि केरल की करीब 32,000 युवतियों को उनके मुस्लिम मित्रों द्वारा (आतंकी संगठन) आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिया गया.
शीर्ष न्यायालय ने तीन मई को फिल्म से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से इसका क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था. न्यायालय में दायर एक याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि फिल्म की शुरूआत में ‘डिस्क्लेमर’ जोड़ा जाए कि यह काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है. इन याचिकाकाओं को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया.
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(पीटीआई-भाषा)