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विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- चुनाव आयोग जाइए

विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले को चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 11, 2023, 4:18 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखे जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहना था कि इस तरह के मामले को चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए. वह इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से नैतिकता का प्रश्न उठाए जाने पर सुप्रीम अदालत ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते.

बता दें कि अधिवक्ता रोहित खेरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को INDIA कहने की अनुमति दी जानी चाहिए. इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि किसी राजनीतिक गठबंधन के नाम पर आपत्ति को चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए. इसके लिए हम उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रोहित खेरीवाल ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में राष्ट्रवादी दिखाने को लेकर होड़ मची हुई है. इस पर कोर्ट का कहना था कि क्या यह कोर्ट इस होड़ पर नियंत्रण लगा सकता है. इस पर अधिवक्ता ने राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हुए हस्तक्षेप किए जाने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकत की सुनवाई नहीं कर सकते हैं. वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि INDIA को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक याचिका लंबित है. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखे जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहना था कि इस तरह के मामले को चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए. वह इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से नैतिकता का प्रश्न उठाए जाने पर सुप्रीम अदालत ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते.

बता दें कि अधिवक्ता रोहित खेरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को INDIA कहने की अनुमति दी जानी चाहिए. इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि किसी राजनीतिक गठबंधन के नाम पर आपत्ति को चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए. इसके लिए हम उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रोहित खेरीवाल ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में राष्ट्रवादी दिखाने को लेकर होड़ मची हुई है. इस पर कोर्ट का कहना था कि क्या यह कोर्ट इस होड़ पर नियंत्रण लगा सकता है. इस पर अधिवक्ता ने राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हुए हस्तक्षेप किए जाने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकत की सुनवाई नहीं कर सकते हैं. वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि INDIA को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक याचिका लंबित है. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

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