नई दिल्ली : केंद्र सरकार और चिकित्सा काउंसिलिंग समिति (एमसीसी) के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार और एमसीसी ने 29 जुलाई को नोटिस जारी कर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी.
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम सेठ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की पीठ को सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिसूचना तैयार करने वालों के साथ विस्तृत बातचीत की है.
मेहता ने कहा, 'मैं आग्रह करता हूं कि दीपावली के बाद मामले पर सुनवाई हो. साथ ही हम यह भी आश्वासन देते हैं कि जब तक अधिसूचना की वैधता पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक काउंसिलिंग शुरू नहीं होगी.'
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पीठ ने कहा, 'हम सोलीसीटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हैं. मामले पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी.'
(पीटीआई-भाषा)