ETV Bharat / bharat

2019 कार दुर्घटना मामला: कोर्ट ने व्यवसायी के बेटे को जमानत देने से किया इनकार - जगुआर कार दुर्घटना

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक व्यवसायी के बेटे की जमानत देने से इनकार कर दिया है. इस दुर्घटना में दो बांग्लादेशी नागरिक की मौत हो गई थी.

SC on bail in 2019 accident case
SC on bail in 2019 accident case
author img

By

Published : Apr 20, 2021, 3:28 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2019 जगुआर कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक रेस्तरां श्रृंखला मालिक के बेटे की जमानत के लिये दायर याचिका खारिज कर दिया. इस घटना में दो बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे.

न्यामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं. यह किसी भी तरह से सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी.

पीठ ने कहा, हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं. लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाता है. शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने आरोपी बेटे रागिब परवेज की ओर से अख्तर परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

पढ़ें- लॉकडाउन लागू करवाने सड़क पर उतरीं गर्भवती डीएसपी

गौरतलब है कि तेज रफ्तार जगुआर ने कोलकाता में एक ट्रैफिक सिग्नल को पारकर एक मर्सिडीज को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक पुलिस नियंत्रण बूथ के नीचे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया. घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी.

अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि रागिब परवेज ने जांच में सहयोग किया था, विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के दौरान उसे जेल भेजने का कोई मतलब नहीं होगा.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2019 जगुआर कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक रेस्तरां श्रृंखला मालिक के बेटे की जमानत के लिये दायर याचिका खारिज कर दिया. इस घटना में दो बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे.

न्यामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं. यह किसी भी तरह से सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी.

पीठ ने कहा, हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं. लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाता है. शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने आरोपी बेटे रागिब परवेज की ओर से अख्तर परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

पढ़ें- लॉकडाउन लागू करवाने सड़क पर उतरीं गर्भवती डीएसपी

गौरतलब है कि तेज रफ्तार जगुआर ने कोलकाता में एक ट्रैफिक सिग्नल को पारकर एक मर्सिडीज को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक पुलिस नियंत्रण बूथ के नीचे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया. घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी.

अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि रागिब परवेज ने जांच में सहयोग किया था, विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के दौरान उसे जेल भेजने का कोई मतलब नहीं होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.