नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 2012 में इटली के दो नौसैनिकों मैसिमिलियानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोने की फायरिंग के कारण प्रभावित हुए 9 मछुआरों को 5-5 लाख रुपये का भुगतान करे. जिन दो मछुआरों की मौत हुई है, उनके परिवार और पत्नी को ये रकम दी जाए (central govt to pay Rs 5 lakhs each to 9 fishermen).
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ प्रभावित मछुआरों द्वारा पर्याप्त मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कैप्टन और नाव के मालिक को 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. आज कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन 2 करोड़ में से 5-5 लाख रुपये प्रभावित मछुआरों को दिया जाए. जिन दो मछुआरों की मौत हो गई है, उनकी राशि उनके वारिस और विधवा को दी जाएगी.
नाव के मालिक और कप्तान को अब एक करोड़ 55 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. पैसा वितरण के लिए केरल उच्च न्यायालय में जमा किया गया था और इसे अब मछुआरों के बीच वितरित किया जाएगा. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मछुआरे बहुत परेशान हो चुके हैं और अब समुद्र में वापस जाने से डर रहे हैं.
मामला 2012 में दो इतालवी नौसैनिकों द्वारा केरल के दो मछुआरों की हत्या से संबंधित है क्योंकि वे एक इतालवी तेल टैंकर के बहुत करीब पहुंच गए थे. इतालवी नौसैनिकों ने गलती से उनको लुटेरा समझ लिया और उन पर गोलियां चला दीं जिसमें दो मछुआरे मारे गए.
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