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Ram Navami Violence: एनआईए को जांच सौंपने के आदेश के खिलाफ बंगाल की याचिका SC ने खारिज की - एनआईए के पास रामनवमी हिंसा केस

पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुईं हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.

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Published : Jul 24, 2023, 6:40 PM IST

Updated : Jul 24, 2023, 7:17 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "हम विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं." यह कहकर पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी.

पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ था और यह निर्देश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर 'राजनीति से प्रेरित' जनहित याचिका पर पारित किया गया. उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को रामनवमी उत्सव के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिबपुर और हुगली के रिसड़ा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था.

पढ़ें : पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के केंद्र सरकार के फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई मुहर

यह आदेश शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका और इन दो स्थानों पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर पारित किया गया था. उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिकी, दस्तावेज, जब्त सामग्री और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंप दिए जाएं.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "हम विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं." यह कहकर पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी.

पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच को एनआईए को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ था और यह निर्देश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर 'राजनीति से प्रेरित' जनहित याचिका पर पारित किया गया. उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को रामनवमी उत्सव के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिबपुर और हुगली के रिसड़ा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था.

पढ़ें : पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के केंद्र सरकार के फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई मुहर

यह आदेश शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका और इन दो स्थानों पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर पारित किया गया था. उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिकी, दस्तावेज, जब्त सामग्री और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंप दिए जाएं.

Last Updated : Jul 24, 2023, 7:17 PM IST
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