ETV Bharat / bharat

रक्षा मंत्री ने बीआरओ के आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए टर्म बीमा योजना को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की ओर से नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि मिलेगी.

Labourers engaged by BRO
राजनाथ सिंह की फाइल फोटो. (तस्वीर: एक्स/@rajnathsingh)
author img

By ANI

Published : Jan 13, 2024, 2:01 PM IST

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की ओर से विभिन्न जारी परियोजना कार्यों के लिए नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) के लिए एक समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार और निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि प्रदान की जायेगी.

खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम वाले, दुर्गम इलाकों और पेशे की वजह से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे वाली स्थितियों में तैनात सीपीएल के जीवन के गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए और उनके नियोजन काल के दौरान हुई/रिपोर्ट की गई मौतों पर विचार करते हुए, मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान सीपीएल के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक ठोस कदम साबित होगा.

यह योजना देश के अंदरूनी और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े एक उपाय के रूप में काम करेगी। इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी.

बता दें कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीपीएल की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी. इन उपायों में पार्थिव शरीर का संरक्षण एवं परिवहन तथा सहायक (अटेंडेंट) के परिवहन भत्ते की पात्रता, अंत्येष्टि संबंधी सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया और मृत्यु आदि की स्थिति में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान शामिल है.

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की ओर से विभिन्न जारी परियोजना कार्यों के लिए नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) के लिए एक समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार और निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि प्रदान की जायेगी.

खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम वाले, दुर्गम इलाकों और पेशे की वजह से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे वाली स्थितियों में तैनात सीपीएल के जीवन के गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए और उनके नियोजन काल के दौरान हुई/रिपोर्ट की गई मौतों पर विचार करते हुए, मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान सीपीएल के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक ठोस कदम साबित होगा.

यह योजना देश के अंदरूनी और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े एक उपाय के रूप में काम करेगी। इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी.

बता दें कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीपीएल की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी. इन उपायों में पार्थिव शरीर का संरक्षण एवं परिवहन तथा सहायक (अटेंडेंट) के परिवहन भत्ते की पात्रता, अंत्येष्टि संबंधी सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया और मृत्यु आदि की स्थिति में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान शामिल है.

ये भी पढ़ें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.