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राजस्थान हाईकोर्ट ने पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन और राशन की व्यवस्था को लेकर राज्य और केंद्र सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. शुक्रवार 28 मई को मामले में फिर से सुनवाई होगी.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 28, 2021, 4:34 AM IST

जयपुर : राजस्थान के कई जिलों में रह रहे पाक विस्थापितों को वैक्सीनेशन और राशन सुविधा नहीं मिलने पर न्यायमित्र की ओर से पेश किये गये एडिशनल सबमिशन पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से शुक्रवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में गुरुवार को पाक विस्थापितों के स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

पिछली सुनवाई पर न्यायमित्र सज्जन सिंह राठौड़ ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पाक विस्थापितों को हो रही परेशानियों को लेकर एडिशनल सबमिशन पेश किया था. न्यायमित्र ने बताया कि राजस्थान में लॉकडाउन है. जिसकी वजह से पाक विस्थापित मजदूरी करने बाहर नहीं जा सकते है. उनके सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है. उनके घरों में दो वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल है. पिछली बार तो राज्य सरकार और कुछ एनजीओ ने मदद कर राशन सामग्री दी थी लेकिन इस बार वो भी नहीं दी गई.

पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

न्यायमित्र ने दूसरा सबमिशन दिया कि पूरे राजस्थान में वैक्सीनेशन चल रहा है. लेकिन इसके लिए सात दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है. पाक विस्थापितों के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है.

ऐसे में जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए या कैम्प लगाया जाए. सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से 6 मई 2021 को जारी एसओपी के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि वैक्सीन के लिए केन्द्र सरकार ने जो सात दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड व फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज जरूरी किए थे.

इनमें से पहले केन्द्र सरकार ने एक दस्तावेज वैक्सीन लगवाने के लिए अनिवार्य किया था. लेकिन बाद में 6 मई को केन्द्र सरकार ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि जिनके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है उनको भी वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था वैक्सीन के लिए नहीं की है.

राजस्थान सरकार की ओर से एएजी करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पिछले लॉकडाउन में राजस्थान सरकार और एनजीओ की मदद से पाक विस्थापितों को राशन सामग्री दी गई थी. वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाने के लिए समय चाहिए.

वही वैक्सीन को लेकर कहा कि राज्य सरकार पाक विस्थापितों के लिए केन्द्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है. इनके लिए सरकार कोई नीति तैयार करे और वैक्सीनेशन करवाया जाए. जैसे ही केन्द्र से निर्देश मिलेंगे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

पढ़ें - बंबई उच्च न्यायालय के दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत करके बनाया गया स्थायी न्यायाधीश

केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित व विपुल सिंघवी ने कहा कि वैक्सीन के लिए पहले ही केन्द्र सरकार एसओपी जारी कर चुकी है और जिनके पास किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी

वरिष्ठ न्यायाधीश विश्नोई की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को कहा कि शुक्रवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें कि पाक विस्थापितों के लिए राशन की क्या व्यवस्था की जा रही है. साथ ही राजस्थान सरकार इनके वैक्सीनेशन के लिए क्या कर रही है. इसको लेकर एएजी राजपुरोहित से वैक्सीन की उपलब्धता और क्या व्यवस्था रहेगी इसको लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. राज्य व केन्द्र सरकार दोनों को 24 घंटों में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 28 मई को होगी.

जयपुर : राजस्थान के कई जिलों में रह रहे पाक विस्थापितों को वैक्सीनेशन और राशन सुविधा नहीं मिलने पर न्यायमित्र की ओर से पेश किये गये एडिशनल सबमिशन पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से शुक्रवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में गुरुवार को पाक विस्थापितों के स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

पिछली सुनवाई पर न्यायमित्र सज्जन सिंह राठौड़ ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पाक विस्थापितों को हो रही परेशानियों को लेकर एडिशनल सबमिशन पेश किया था. न्यायमित्र ने बताया कि राजस्थान में लॉकडाउन है. जिसकी वजह से पाक विस्थापित मजदूरी करने बाहर नहीं जा सकते है. उनके सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है. उनके घरों में दो वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल है. पिछली बार तो राज्य सरकार और कुछ एनजीओ ने मदद कर राशन सामग्री दी थी लेकिन इस बार वो भी नहीं दी गई.

पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

न्यायमित्र ने दूसरा सबमिशन दिया कि पूरे राजस्थान में वैक्सीनेशन चल रहा है. लेकिन इसके लिए सात दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है. पाक विस्थापितों के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है.

ऐसे में जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए या कैम्प लगाया जाए. सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से 6 मई 2021 को जारी एसओपी के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि वैक्सीन के लिए केन्द्र सरकार ने जो सात दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड व फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज जरूरी किए थे.

इनमें से पहले केन्द्र सरकार ने एक दस्तावेज वैक्सीन लगवाने के लिए अनिवार्य किया था. लेकिन बाद में 6 मई को केन्द्र सरकार ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि जिनके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है उनको भी वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था वैक्सीन के लिए नहीं की है.

राजस्थान सरकार की ओर से एएजी करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पिछले लॉकडाउन में राजस्थान सरकार और एनजीओ की मदद से पाक विस्थापितों को राशन सामग्री दी गई थी. वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाने के लिए समय चाहिए.

वही वैक्सीन को लेकर कहा कि राज्य सरकार पाक विस्थापितों के लिए केन्द्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है. इनके लिए सरकार कोई नीति तैयार करे और वैक्सीनेशन करवाया जाए. जैसे ही केन्द्र से निर्देश मिलेंगे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

पढ़ें - बंबई उच्च न्यायालय के दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत करके बनाया गया स्थायी न्यायाधीश

केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित व विपुल सिंघवी ने कहा कि वैक्सीन के लिए पहले ही केन्द्र सरकार एसओपी जारी कर चुकी है और जिनके पास किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी

वरिष्ठ न्यायाधीश विश्नोई की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को कहा कि शुक्रवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें कि पाक विस्थापितों के लिए राशन की क्या व्यवस्था की जा रही है. साथ ही राजस्थान सरकार इनके वैक्सीनेशन के लिए क्या कर रही है. इसको लेकर एएजी राजपुरोहित से वैक्सीन की उपलब्धता और क्या व्यवस्था रहेगी इसको लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. राज्य व केन्द्र सरकार दोनों को 24 घंटों में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 28 मई को होगी.

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