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New ED director : IRS राहुल नवीन बने प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक

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By ANI

Published : Sep 16, 2023, 8:03 AM IST

Updated : Sep 16, 2023, 12:17 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक राहुल नवीन को नियमित निदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. वह संजय मिश्रा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

rahul navin new ED director
आरएस अधिकारी राहुल नवीन की फाइल फोटो. (सभार सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को मौजूदा संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी नवीन नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे. नवीन वर्तमान में ईडी के विशेष निदेशक हैं. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को समाप्त करने का आदेश दिया है.

26 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 15 सितंबर तक कार्यकाल का विस्तार दिया था. उस समय कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आगे कोई विस्तार नहीं होगा. अदालत का यह आदेश 1984 कैडर के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को दिए गए एक-एक साल के लगातार दो विस्तारों को 'अवैध' ठहराने के कुछ दिनों बाद आया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ये 2021 के फैसले में उसके आदेश का 'उल्लंघन' है. फैसले में कहा गया था कि आईआरएस अधिकारी को आगे का कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए.

  • Rahul Navin Special Director, Enforcement Directorate appointed as in-charge Director, Enforcement Directorate till the appointment of a regular Director or until further orders. pic.twitter.com/fa8dJSWsJ0

    — ANI (@ANI) September 15, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था. यह फैसला कई याचिकाओं पर आया, जिनमें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं, जिसमें मिश्रा को दिए गए विस्तार को चुनौती दी गई थी.

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मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल तीन साल में बदल दिया गया.


नई दिल्ली: आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को मौजूदा संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी नवीन नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे. नवीन वर्तमान में ईडी के विशेष निदेशक हैं. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को समाप्त करने का आदेश दिया है.

26 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 15 सितंबर तक कार्यकाल का विस्तार दिया था. उस समय कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आगे कोई विस्तार नहीं होगा. अदालत का यह आदेश 1984 कैडर के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को दिए गए एक-एक साल के लगातार दो विस्तारों को 'अवैध' ठहराने के कुछ दिनों बाद आया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ये 2021 के फैसले में उसके आदेश का 'उल्लंघन' है. फैसले में कहा गया था कि आईआरएस अधिकारी को आगे का कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए.

  • Rahul Navin Special Director, Enforcement Directorate appointed as in-charge Director, Enforcement Directorate till the appointment of a regular Director or until further orders. pic.twitter.com/fa8dJSWsJ0

    — ANI (@ANI) September 15, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था. यह फैसला कई याचिकाओं पर आया, जिनमें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं, जिसमें मिश्रा को दिए गए विस्तार को चुनौती दी गई थी.

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मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल तीन साल में बदल दिया गया.


Last Updated : Sep 16, 2023, 12:17 PM IST
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