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पंजाब CM मान को झटका, गवर्नर ने वन एमएलए वन पेंशन ऑर्डिनेंस लौटाया - CM Bhagwant Mann

पंजाब के गवर्नर ने भगवंत मान सरकार के 'वन एमएलए वन पेंशन' ऑर्डिनेंस को लौटा दिया है (one MLA one pension ordinance). जून में पंजाब विधानसभा का सत्र आयोजित होना है.

CM Bhagwant Mann
मुख्यमंत्री भगवंत मान
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Published : May 26, 2022, 10:21 AM IST

चंडीगढ़ : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को झटका लगा है. गवर्नर बीएल पुरोहित ने उनका 'वन MLA-वन पेंशन' का ऑर्डिनेंस लौटा दिया है. मान सरकार को इस संबंध में पंजाब विधानसभा में बिल पास करवाकर भेजने को कहा गया है. गवर्नर ऑफिस से भेजे नोट में कहा गया है कि जून में पंजाब विधानसभा का सेशन होना है, इसलिए सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं है.

पंजाब में नई सरकार बनाने के बाद सीएम भगवंत मान ने 'वन MLA-वन पेंशन' का फैसला लिया था. इसमें कहा गया कि अब एक MLA को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार भी MLA बना हो. अभी तक MLA को हर बार के लिए पेंशन जुड़कर मिलती रहती थी. इससे सालाना 19.53 करोड़ की बचत का दावा किया गया था.

मान सरकार कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर आई थी, जिसमें पंजाब स्टेट लेजिस्लेटर मेंबर्स (पेंशन एंड मेडिकल फैसेलिटीज) एक्ट 1977 में संशोधन किया गया था. इसी ऑर्डिनेंस को पास कर गवर्नर को भेजा गया था.

पढ़ें- पंजाब में विधायकों की पेंशन पॉलिसी में बदलाव, वन एमएलए-वन पेंशन का फार्मूला लागू

चंडीगढ़ : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को झटका लगा है. गवर्नर बीएल पुरोहित ने उनका 'वन MLA-वन पेंशन' का ऑर्डिनेंस लौटा दिया है. मान सरकार को इस संबंध में पंजाब विधानसभा में बिल पास करवाकर भेजने को कहा गया है. गवर्नर ऑफिस से भेजे नोट में कहा गया है कि जून में पंजाब विधानसभा का सेशन होना है, इसलिए सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं है.

पंजाब में नई सरकार बनाने के बाद सीएम भगवंत मान ने 'वन MLA-वन पेंशन' का फैसला लिया था. इसमें कहा गया कि अब एक MLA को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार भी MLA बना हो. अभी तक MLA को हर बार के लिए पेंशन जुड़कर मिलती रहती थी. इससे सालाना 19.53 करोड़ की बचत का दावा किया गया था.

मान सरकार कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर आई थी, जिसमें पंजाब स्टेट लेजिस्लेटर मेंबर्स (पेंशन एंड मेडिकल फैसेलिटीज) एक्ट 1977 में संशोधन किया गया था. इसी ऑर्डिनेंस को पास कर गवर्नर को भेजा गया था.

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