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मार्च 2023 तक आधार से नहीं जुड़ा तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय: आयकर विभाग

अगर आपका आधार और पैन खाता लिंक (PAN Aadhaar Link) नहीं है तो तुरंत करवा लीजिए नहीं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर विभाग (Income Tax Department) के मुताबिक सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.

PAN Aadhaar Link
पैन आधार लिंक
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Published : Dec 24, 2022, 5:13 PM IST

नई दिल्ली : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े (PAN Aadhaar Link) स्थायी खाता संख्या (पैन) को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा.

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे.'

विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, 'जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है. देर न करें, आज ही जोड़ लें!'

वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 'छूट श्रेणी' में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं. इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा.

इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है, दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा.

परिपत्र में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

पढ़ें- पहचान को सबूत के रूप में स्वीकार करने से पहले आधार को सत्यापित करें : यूआईडीएआई

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े (PAN Aadhaar Link) स्थायी खाता संख्या (पैन) को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा.

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे.'

विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, 'जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है. देर न करें, आज ही जोड़ लें!'

वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 'छूट श्रेणी' में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं. इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा.

इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है, दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा.

परिपत्र में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

पढ़ें- पहचान को सबूत के रूप में स्वीकार करने से पहले आधार को सत्यापित करें : यूआईडीएआई

(पीटीआई-भाषा)

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