नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक का प्रतिदिन ऑक्सीजन काेटा 1200 मीट्रिक टन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यह साेच समझ कर दिया गया आदेश है और काेर्ट HC को अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकता.'
बता दें कि केंद्र ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई थी कि इस तरह के न्यायिक आदेशों से अराजकता की स्थिति पैदा हाे सकती है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश में COVID-19 संकट के बीच केंद्र सरकार काे राज्य के लिए ऑक्सीजन काेटा (daily liquid medical oxygen allocation) बढ़ाने के लिए कहा गया है.
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केंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.