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कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ केंद्र की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम काेर्ट ने कर्नाटक हाई काेर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया जिसमें राज्य के रोजाना के ऑक्सीजन काेटे को बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश दिया गया था.

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Published : May 7, 2021, 5:21 PM IST

कर्नाटक
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक का प्रतिदिन ऑक्सीजन काेटा 1200 मीट्रिक टन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यह साेच समझ कर दिया गया आदेश है और काेर्ट HC को अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकता.'

बता दें कि केंद्र ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई थी कि इस तरह के न्यायिक आदेशों से अराजकता की स्थिति पैदा हाे सकती है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश में COVID-19 संकट के बीच केंद्र सरकार काे राज्य के लिए ऑक्सीजन काेटा (daily liquid medical oxygen allocation) बढ़ाने के लिए कहा गया है.

इसे भी पढ़ें : दिल्‍ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

केंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक का प्रतिदिन ऑक्सीजन काेटा 1200 मीट्रिक टन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यह साेच समझ कर दिया गया आदेश है और काेर्ट HC को अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकता.'

बता दें कि केंद्र ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई थी कि इस तरह के न्यायिक आदेशों से अराजकता की स्थिति पैदा हाे सकती है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश में COVID-19 संकट के बीच केंद्र सरकार काे राज्य के लिए ऑक्सीजन काेटा (daily liquid medical oxygen allocation) बढ़ाने के लिए कहा गया है.

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केंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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