ETV Bharat / bharat

कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ केंद्र की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम काेर्ट ने कर्नाटक हाई काेर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया जिसमें राज्य के रोजाना के ऑक्सीजन काेटे को बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश दिया गया था.

कर्नाटक
कर्नाटक
author img

By

Published : May 7, 2021, 5:21 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक का प्रतिदिन ऑक्सीजन काेटा 1200 मीट्रिक टन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यह साेच समझ कर दिया गया आदेश है और काेर्ट HC को अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकता.'

बता दें कि केंद्र ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई थी कि इस तरह के न्यायिक आदेशों से अराजकता की स्थिति पैदा हाे सकती है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश में COVID-19 संकट के बीच केंद्र सरकार काे राज्य के लिए ऑक्सीजन काेटा (daily liquid medical oxygen allocation) बढ़ाने के लिए कहा गया है.

इसे भी पढ़ें : दिल्‍ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

केंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक का प्रतिदिन ऑक्सीजन काेटा 1200 मीट्रिक टन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र की चुनौती को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यह साेच समझ कर दिया गया आदेश है और काेर्ट HC को अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकता.'

बता दें कि केंद्र ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई थी कि इस तरह के न्यायिक आदेशों से अराजकता की स्थिति पैदा हाे सकती है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश में COVID-19 संकट के बीच केंद्र सरकार काे राज्य के लिए ऑक्सीजन काेटा (daily liquid medical oxygen allocation) बढ़ाने के लिए कहा गया है.

इसे भी पढ़ें : दिल्‍ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

केंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.