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Death Sentence : अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा - दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा

ओडिशा की एक अदालत ने बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई है. मामला सुंदरगढ़ जिले का है. अदालत ने 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. Odisha Court awards death sentence, murder of minor, rape and murder of minor, Odisha Court.

Death Sentence
कोर्ट का फैसला
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By IANS

Published : Oct 19, 2023, 10:53 PM IST

भुवनेश्वर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.

दोषी की पहचान सुंदरगढ़ शहर के संजीब केरकेट्टा के रूप में की गई है. सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सूत्रधर ने केरकेट्टा को आईपीसी की धारा 450, 366, 376(2) (1), 376(ए), 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया.

अदालत ने केरकेट्टा को 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. सूत्रों ने बताया कि 21 अक्टूबर 2016 को जब आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया था, तब वह अपने घर में सो रही थी.

बाद में पीड़िता के परिजनों ने अगले दिन सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता का शव 24 अक्टूबर 2016 को उसके घर के पास एक परित्यक्त (छोड़ा हुआ) घर से बरामद किया गया था.

पुलिस को बाद में पता चला कि केरकेट्टा ने पीड़िता के साथ सुनसान घर में दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने 27 अक्टूबर 2017 को केरकेट्टा को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था.

विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मिश्रा ने कहा, 'पुलिस ने पहले पीड़िता के शव के पास से केरकेट्टा का पर्स और आईडी कार्ड बरामद किया था. पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पता लगाया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास था. अदालत ने 35 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच करने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई.'

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भुवनेश्वर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.

दोषी की पहचान सुंदरगढ़ शहर के संजीब केरकेट्टा के रूप में की गई है. सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सूत्रधर ने केरकेट्टा को आईपीसी की धारा 450, 366, 376(2) (1), 376(ए), 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया.

अदालत ने केरकेट्टा को 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. सूत्रों ने बताया कि 21 अक्टूबर 2016 को जब आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया था, तब वह अपने घर में सो रही थी.

बाद में पीड़िता के परिजनों ने अगले दिन सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता का शव 24 अक्टूबर 2016 को उसके घर के पास एक परित्यक्त (छोड़ा हुआ) घर से बरामद किया गया था.

पुलिस को बाद में पता चला कि केरकेट्टा ने पीड़िता के साथ सुनसान घर में दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने 27 अक्टूबर 2017 को केरकेट्टा को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था.

विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मिश्रा ने कहा, 'पुलिस ने पहले पीड़िता के शव के पास से केरकेट्टा का पर्स और आईडी कार्ड बरामद किया था. पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पता लगाया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास था. अदालत ने 35 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच करने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई.'

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