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हिमाचल प्रदेश: नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों पर 3.17 करोड़ से अधिक का जुर्माना, जानिए क्या है मामला ?

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर और सोलन की दो बड़ी नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 17 लाख 77 हजार का जुर्माना ठोका (Non woven carry bags companies fined in Himachal) है. इन कंपनियों ने 13 प्रतिशत कम जीएसटी भरा है. जिसके चलते इन पर ये कार्रवाई की गई है. पढे़ं पूरी खबर...

Non woven carry bags companies fined in Himachal
सांकेतिक तस्वीर.
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Published : Dec 25, 2022, 12:28 PM IST

नाहन: राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने सिरमौर और सोलन की दो बड़ी नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 17 लाख 77 हजार का जुर्माना ठोका है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नोन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है. इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी ही दिया है.

केंद्र के निर्देशों के बावजूद विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने एडवांस रूलिंग के तहत कैरी बैग पर 5 प्रतिशत जीएसटी लेने के ही आदेश जारी किए थे. इसके बाद सोलन जिले के बीबीएन की एक कंपनी ने 5 प्रतिशत जीएसटी देखकर सरकार से 1 करोड़ 25 लाख 58 हजार 745 रुपए का रिफंड भी ले लिया है. केंद्र व प्रदेश सरकार के अधिकारियों के अलग-अलग दिशा निर्देशों के चलते नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाले व्यापारियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी ही दिया. जबकि केंद्र के निर्देशों के तहत 13 प्रतिशत कम जीएसटी दिया गया है.

वहीं, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बना कर रिफंड भी लिया गया है. विभाग के मुताबिक सोलन व सिरमौर की सात कंपनियों ने अब तक केंद्र व प्रदेश सरकार से 7 करोड़ 27 लाख 1397 रुपए का रिफंड ले लिया है. अन्य कंपनियों के रिफंड का आकलन भी किया जा रहा है. सीबीआईसी और जीएसटी काउंसिल में सरकारी राजपत्र के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के तहत नॉन वोवन कैटेगरी की सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी ही देय है. जबकि आबकारी एवं कराधान विभाग के उक्त अधिकारी ने एडवांस रूलिंग के तहत कुछ कंपनियों को फेवर करते हुए 5 प्रतिशत जीएसटी ही वसूला.

इससे प्रदेश सरकार को राजस्व कर हानि हुई और कुछ कंपनियों को रिफंड भी दे दिया गया. जिन सात कंपनियों ने रिफंड वापस ले लिया था, उन में दो कंपनियों के अतिरिक्त अन्य पांच कंपनियों के खिलाफ भी जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है. वहीं, जिस अधिकारी के निर्देशों पर कंपनियों ने कम जीएसटी भरा, उस पर भी जल्द विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है. (State Tax and Excise Department Himachal)(Non woven carry bags companies fined in Himachal).

उधर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है. कंपनियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी दिया था और उन्होंने रिफंड भी वापस ले लिया है. इसके चलते प्रदेश सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है. सोलन और सिरमौर की दो कंपनियों पर 3 करोड़ 17 लाख 77 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, अन्य पांच कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में JOA IT Paper Leak ने बटोरी सुर्खियां, क्या अब सुक्खू सरकार आयोग में करेगी सर्जिकल स्ट्राइक ?

नाहन: राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने सिरमौर और सोलन की दो बड़ी नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 17 लाख 77 हजार का जुर्माना ठोका है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नोन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है. इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी ही दिया है.

केंद्र के निर्देशों के बावजूद विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने एडवांस रूलिंग के तहत कैरी बैग पर 5 प्रतिशत जीएसटी लेने के ही आदेश जारी किए थे. इसके बाद सोलन जिले के बीबीएन की एक कंपनी ने 5 प्रतिशत जीएसटी देखकर सरकार से 1 करोड़ 25 लाख 58 हजार 745 रुपए का रिफंड भी ले लिया है. केंद्र व प्रदेश सरकार के अधिकारियों के अलग-अलग दिशा निर्देशों के चलते नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाले व्यापारियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी ही दिया. जबकि केंद्र के निर्देशों के तहत 13 प्रतिशत कम जीएसटी दिया गया है.

वहीं, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बना कर रिफंड भी लिया गया है. विभाग के मुताबिक सोलन व सिरमौर की सात कंपनियों ने अब तक केंद्र व प्रदेश सरकार से 7 करोड़ 27 लाख 1397 रुपए का रिफंड ले लिया है. अन्य कंपनियों के रिफंड का आकलन भी किया जा रहा है. सीबीआईसी और जीएसटी काउंसिल में सरकारी राजपत्र के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के तहत नॉन वोवन कैटेगरी की सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी ही देय है. जबकि आबकारी एवं कराधान विभाग के उक्त अधिकारी ने एडवांस रूलिंग के तहत कुछ कंपनियों को फेवर करते हुए 5 प्रतिशत जीएसटी ही वसूला.

इससे प्रदेश सरकार को राजस्व कर हानि हुई और कुछ कंपनियों को रिफंड भी दे दिया गया. जिन सात कंपनियों ने रिफंड वापस ले लिया था, उन में दो कंपनियों के अतिरिक्त अन्य पांच कंपनियों के खिलाफ भी जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है. वहीं, जिस अधिकारी के निर्देशों पर कंपनियों ने कम जीएसटी भरा, उस पर भी जल्द विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है. (State Tax and Excise Department Himachal)(Non woven carry bags companies fined in Himachal).

उधर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है. कंपनियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी दिया था और उन्होंने रिफंड भी वापस ले लिया है. इसके चलते प्रदेश सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है. सोलन और सिरमौर की दो कंपनियों पर 3 करोड़ 17 लाख 77 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, अन्य पांच कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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